TRENDING TAGS :
मोदी सरकार की ये स्कीम: नौकरी जाने पर भी मिलती रहेगी सैलरी, जानिए पूरी डिटेल्स
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लाॅकडाउन है। कोरोना वायरस ने दुनिया और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रख दिया है। इस वजह से कई कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं, तो कई कर्मचारियों की सैलरी काट रही हैं।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लाॅकडाउन है। कोरोना वायरस ने दुनिया और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रख दिया है। इस वजह से कई कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं, तो कई कर्मचारियों की सैलरी काट रही हैं। इस महामारी की वजह से इंडस्ट्री में लोगों की नौकरी पर संकट के बादल छाए हुए हैं।
यह खबर उन लोगों के लिए जिनके सामने नौकरी की समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है। इस योजना के तहत बेरोजगार होने की स्थिति में कर्मचारी को 24 महीने तक पैसे मिलेंगे।
यह भी पढ़ें...कोरोना का कहर: ऐक्शन में मोदी सरकार, शाह ने एम्स के डायरेक्टर को भेजा अहमदाबाद
जानिए क्या है स्कीम
मोदी सरकार की इस योजना का नाम 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण' स्कीम है। इस स्कीम के तहत नौकरी जाने पर आपको दो साल तक सरकार आर्थिक मदद देती रहेगी। ये आर्थिक मदद हर महीने मिलेलगी। बेरोजगार व्यक्ति को उसकी पिछले 90 दिनों की औसत आय के 25 प्रतिशत के बराबर लाभ मिलेगा। इस स्कीम का लाभ ईएसआईसी से बीमित संगठित क्षेत्र के कर्मचारी उठा सकते हैं और दो साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा कर्मचारियों को आधार और बैंक अकाउंट डेटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है।
यह भी पढ़ें...भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत? ICMR ऐसे लगाएगा पता
स्कीम के लिए ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन
अगर कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ पाना चाहता है तो उसे सबसे पहले ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप योजना के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए-: https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf लिंक पर क्लिक करें।
यह भी पढ़ें...MP की धाकड़ महिला IAS अधिकारी, शिवराज सरकार के इस फैसले को पलटा
इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
गौरतलब है कि उन लोगों को स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से नौकरी से निकाल दिया हो। इसके अलावा आपराधिक मुकदमा दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेने वाले कर्मचारी भी इस स्कीम का लाभ नहीं सकते हैं।
�