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बहुत ही जरूरी जानकारीः बस, ट्रक, स्कूटर, मोटर साइकिल का बदल रहा है साइज

देश में संचालन की क्षमता में सुधार लाने के लिए विदेशी मानकों के अनुरूप ऑटो-टैक्सी, ट्रक, बस, मालवाहर वाहनों की लम्बाई-चौड़ाई व आकार वैश्विक मानकों के अनुसार बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अनुमति दे दी है।

Shreya
Published on: 30 Jun 2020 11:02 AM GMT
बहुत ही जरूरी जानकारीः बस, ट्रक, स्कूटर, मोटर साइकिल का बदल रहा है साइज
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नई दिल्ली: देश में संचालन की क्षमता में सुधार लाने के लिए विदेशी मानकों के अनुरूप ऑटो-टैक्सी, ट्रक, बस, मालवाहर वाहनों की लम्बाई-चौड़ाई व आकार वैश्विक मानकों के अनुसार बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अनुमति दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय सड़क वाहन नियम 1989 के तहत मोटर वाहनों के आकार-प्रकार से जुड़े नियम 93 में संशोधन के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

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अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाया वाहनों का आकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस संशोधन से मोटर वाहन के आकार-प्रकार को अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाया जा सकेगा। यह देश में लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार के लिये एक कदम होगा। साथ ही इस संशोधनन से वाहनों में यात्रियों को बैठाने और माल ढुलाई की क्षमता में भी इजाफा होगा। तो चलिए जानते हैं कितने बढ़ाए जा सकेंगे वाहनों के आकार।

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कितने बढ़ाए जा सकेंगे वाहनों के आकार?

दोपहिया वाहनों की लंबाई अधिकतम चार मीटर और ऊंचाई ढाई मीटर तक रखी जा सकती है।

तीन पहिया वाहनों की ऊंचाई 2.2 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर तक करने की अनुमति मिली है।

ट्राम चुनिंदा रूटों पर यूरोपीय देशों के अनुरूप 25.25 मीटर लंबा किया जा सकता है।

एम श्रेणी के वाहनों की ऊंचाई 3.8 मीटर से़ बढाकर चार मीटर तक की जा सकती है।

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दो एक्सल वाली बसों की लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 13.5 मीटर तक रखी जा सकती है।

वहीं एयरपोर्ट की सवारी बसों को छोड़कर अन्य बसों की ऊंचाई 3.8 से बढ़ाकर 4 मीटर तक रख सकेंगे।

ट्र्रेलर की लंबाई 18.0 मीटर से बढ़ा कर 18.75 मीटर रखी जा सकती है।

मोटरवाहनों की ढुलाई में काम आने वाले ट्रेलर की ऊंचाई 4.75 मीटर तक रखी जा सकती।

न्यूमेटिक ट्रेलर को मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर के अनुरूप बनाया गया है।

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