TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

सरकारी नौकरी के लिए नया नियम: सरकार ने रखी ये अनोखी शर्त, इस दिन से होगा लागू

सरकार ने सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले प्रतिभागियों के सामने एक अनोखी शर्त रखी है। जिसके मुताबिक, अब केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को नौकरी मिलेगी जो टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हैं। 

Shreya
Published on: 5 Dec 2020 1:40 PM IST
सरकारी नौकरी के लिए नया नियम: सरकार ने रखी ये अनोखी शर्त, इस दिन से होगा लागू
X
सरकारी नौकरी के लिए नया नियम: सरकार ने रखी ये अनोखी शर्त, इस दिन से होगा लागू

नई दिल्ली: अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको नशा करने की आदत को पीछे छोड़ना होगा। क्योंकि इस आदत के साथ आपको झारखंड में गवर्नमेंट जॉब (Government job) नहीं मिलेगी। झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए प्रतिभागियों के सामने ये अनोखी शर्त रखी है। राज्य सरकार के मुताबिक, सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक प्रतिभागियों को एक हलफनामा (Affidavit) दाखिल करना होगा, जिसमें ये लिखकर देना होगा कि आप टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हैं और भविष्य में भी इसका सेवन नहीं करेंगे।

एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा नया नियम

बता दें कि राज्य सरकार का सरकारी नौकरी के लिए ये नया नियम अगले साल एक अप्रैल, 2021 से झारखंड में लागू हो जाएगा। बता दें कि यह नियम उन कैंडिडेंट्स के लिए ही होगा, जो झारखंड के किसी सरकारी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब अगर आप झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक हैं तो आपको अपने नशे की आदत को बाय- बाय कहना होगा।

यह भी पढ़ें: बैठक में सरकार से ये मांग करेंगे किसान, कहा- इससे कम पर नहीं होगी बात

GOVERNMENT JOB (फोटो- सोशल मीडिया)

कमिटी के साथ बैठक में हुआ ये फैसला

बीते मंगलवार को रांची में हुई टोबैको कंट्रोल कमिटी के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि जिन दुकानों पर टोबैको प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है, वहां पर खाने की चीजें नहीं बेची जाएंगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी दुकानों पर चाय-बिस्किट तक की बिक्री नहीं होगी। रिपोर्ट में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के हवाले से लिखा गया है कि ऐसे मामले को लेकर हर किसी में सहमति होनी चाहिए। इस फैसले से नई पीढ़ी को तम्बाकू के सेवन जैसी बुरी आदतों से बचाने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें: झारखंड में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मांग, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

प्रतिभागियों को ये हलफनामा देना होगा अनिवार्य

नेशनल टोबैक कंट्रोल प्रोग्राम के राज्य नोडल अधिकारी एल आर पाठक ने बताया कि कमिटी ने यह फैसला किया है कि इस नए नियम को अगले साल एक अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए जो भी व्यक्ति इच्छुक है, उसे यह हलफनामा देना अनिवार्य होगा। बताया गया है कि कैंडिडेट्स को केवल ऑफिस में ही नहीं बल्कि ऑफिस के बाहर भी टोबैको प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करना होगा।

बीजेपी नेता ने पहल का किया स्वागत

वहीं BJP नेता शिव पूजन पाठक ने राज्य सरकार के इस पहल का स्वागत किया है और यह भी कहा है कि सरकार को शराब बैन करने के बारे में भी सोचना चाहिए। राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाना की दिशा में काम करना चाहिए।

यह भी पढ़ें: IBPS Clerk Exam 2020: इन बातों का रखें ख्याल, भूल से भी ना करें ये गलती

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



\
Shreya

Shreya

Next Story