बड़ी खबर-GST टैक्सपेयर्स: GSTR-9 फाइल करने की बढ़ी डेडलाइन, लेट फीस माफ़

इस बैठक में रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने कहा कि देरी से GSTR-1 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स की लेट फीस भी माफ की गई है। सभी टैक्सपेयर्स के लिए लेट फीस माफ की गई है।

SK Gautam
Published on: 18 Dec 2019 4:30 PM GMT
बड़ी खबर-GST टैक्सपेयर्स: GSTR-9 फाइल करने की बढ़ी डेडलाइन, लेट फीस माफ़
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नई दिल्ली: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक में टैक्सपेयर्स को राहत मिली है। GST काउंसिल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए GSTR-9 फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी।

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सभी टैक्सपेयर्स के लिए लेट फीस माफ की गई

बता दें कि इस बैठक में रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने कहा कि देरी से GSTR-1 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स की लेट फीस भी माफ की गई है। सभी टैक्सपेयर्स के लिए लेट फीस माफ की गई है।

लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से एकसमान कर प्रभावी होगा। अभी लॉटरी पर कराधान में दो तरह की व्यवस्था है। इसके तहत राज्य की लाटरी की राज्य में बिक्री पर 12 प्रतिशत और राज्य के बाहर की बिक्री पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है। GST काउंसिल ने बुधवार को पहली बार किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिये मतदान का सहारा लिया और लॉटरी पर कर को लेकर यह नौबत आई।

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लॉटरी पर 28% की दर से लगेगा कर

21 राज्यों ने 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का समर्थन किया, जबकि सात राज्यों ने इसका विरोध किया। लॉटरी उद्योग लंबे समय से 12 प्रतिशत की दर से एकसमान कर लगाने तथा पुरस्कार की राशि को करमुक्त करने की मांग कर रहा था।

GST काउंसिल के फैसले-

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जीएसटी काउंसिल ने लैंड लीज जीएसटी दरें 1 जनवरी 2020 से लागू करने का फैसला किया है।

  • इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल Woven और Non-Woven बैगों पर 1 मार्च 2020 से 18 फीसदी टैक्स लगाने पर सहमत हुआ है।
  • GST काउंसिल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए GSTR-9 फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी।
  • रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने कहा कि जुलाई 2017 से GSTR-1 को न भरने के लिए जुर्माना की छूट दी गई है।

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