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हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद को दी अनोखी जमानत, कोरोना से जंग में करना होगा ये काम

भारत समेत दुनिया के तमाम देश इन दिनों कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। इस संकट की मार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिख रही है। कोरोना संकट के इन दिनों में झारखंड हाईकोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया है।

Dharmendra kumar
Published on: 18 April 2020 11:06 AM IST
हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद को दी अनोखी जमानत, कोरोना से जंग में करना होगा ये काम
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रांची: भारत समेत दुनिया के तमाम देश इन दिनों कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। इस संकट की मार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिख रही है। कोरोना संकट के इन दिनों में झारखंड हाईकोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। जमानत के लिए रखी यह शर्त झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद सोम मरांडी और पांच अन्य लोगों को आरोग्य सेतु एेप डाउनलोड करने और पीएम केयर्स फंड में 35-35 हजार रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है।

क्या था मामला

रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सोम मरांडी के साथ ही विवेकानंद तिवारी, अमित तिवारी, हिसाबी राय, संजय वर्धन और अनुग्रह प्रसाद साह को रेल रोको आंदोलन के तहत रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया था। साहिबगंज थाने में दर्ज किए गए इस मुकदमे के संबंध में इन छह लोगों को एक साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने इन सभी को अपने आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति कोर्ट में जमा करने और अपना मोबाइल नंबर कोर्ट को बताने का निर्देश दिया था। कोर्ट की अनुमति के बिना वे अपना नंबर भी नहीं बदल सकते।

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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत अर्जी

रेलवे कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ इन सभी ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की थी जहां उनकी अपील खारिज कर दी गई। जिला अदालत ने भी रेलवे मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराया था।

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जमानत के लिए हाईकोर्ट से गुहार

इसके बाद पूर्व सांसद समेत इन छह लोगों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इन सभी ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए जमानत प्रदान करने का आग्रह किया। ये सभी लोग फरवरी से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

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हाईकोर्ट का अनोखा फैसला

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुभा रावत ने इन लोगों को आरोग्य सेतु एेप डाउनलोड करने और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी को पीएम केयर्स फंड में 35-35 हजार रुपए जमा करने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने इन सभी को इस शर्त पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।



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Dharmendra kumar

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