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कर्मचारियों को झटका: इन कंपनियों में कभी भी हो सकती है छंटनी, हो जाएं तैयार

लोकसभा में शनिवार को औद्योगिक संबंध संहिता-2020 विधेयक पेश किया गया है। इसके तहत अब तीन सौ से कम कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से अनुमति लिए बिना अब अपने स्टाफ की छंटनी कर सकेंगी।

Shreya
Published on: 20 Sept 2020 10:44 AM IST
कर्मचारियों को झटका: इन कंपनियों में कभी भी हो सकती है छंटनी, हो जाएं तैयार
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कर्मचारियों को झटका: इन कंपनियों में कभी भी हो सकती है छंटनी, हो जाएं तैयार

नई दिल्ली: लोकसभा में शनिवार को औद्योगिक संबंध संहिता-2020 विधेयक पेश किया गया है। इसके तहत अब तीन सौ से कम कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से अनुमति लिए बिना अब अपने स्टाफ की छंटनी कर सकेंगी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बीच बीते साल पेश किए गए विधेयकों को वापस लेते हुए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 शनिवार को पेश किया।

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मौजूदा समय के क्या हैं नियम?

अभी तक सौ से कम कर्मचारी वाली कंपनियां ही सरकार से बिना मंजूरी लिए कर्मचारियों को रख या स्टाफ की छंटनी कर सकते थे। इस साल की शुरुआत में संसदीय समिति की ओर से 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बगैर स्टाफ की छंटनी या कंपनी को बंद करने का अधिकार देने की बात कही गई थी। समिति ने कहा था कि राजस्थान में पहले से ही इस तरह का प्रावधान है। जिससे वहां रोजगार में वृद्धि हुई और छटनी के मामले भी कम हुए।

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Labor Minister Santosh Gangwar 300 कर्मचारियों वाली कंपनी बिना सरकार के अनुमति के बगैर अब कर सकेंगी छंटनी (फोटो- सोशल मीडिया)

इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में धारा 77(1) जोड़ने का प्रस्ताव

सरकार की ओर से छंटनी के प्रावधान के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 (Industrial Relations Code 2020) में धारा 77(1) जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। इस सेक्शन के मुताबिक, केवल उन्हीं कंपनियों को कंपनी बंद करने या छंटनी करने की इजाजत दी जाएगी, जिनके स्टाफ की संख्या बीते एक साल में हर रोज औसतन 300 से कम रही हो। माना यह भी जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी कर इस न्यूनतम संख्या को सरकार बढ़ा सकती है।

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