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बड़ी खबर: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से अब होगी इतने रुपए की कटौती
केरल सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में पैसों की कमी दूर करने के लिए अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए एक अध्यादेश लाने का बुधवार को फैसला किया।
नई दिल्ली: केरल सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में पैसों की कमी दूर करने के लिए अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए एक अध्यादेश लाने का बुधवार को फैसला किया।
राज्य के वित्त मंत्री टी. एम. थोमस इसाक ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा करते हुए पत्रकारों को बताया कि अध्यादेश के तहत इस आपात स्थिति में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का 25 प्रतिशत वेतन काटेगी।
उच्च न्यायालय के वाम सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत ना होने की बात कहने के एक दिन बाद यह निर्णय किया गया।
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सरकार ने इसके पहले अपने आदेश क्या कहा था?
सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अगले पांच महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का छह दिनों का वेतन काटा जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया था कि मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्डों, स्थानीय निकायों, आयोगों के सदस्यों को एक वर्ष तक 30 प्रतिशत कम वेतन मिलेंगे।
आदेश में कहा गया था कि यह राज्य के स्वामित्व वाले सभी उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारियों पर लागू होगा।
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केरल हाईकोर्ट ने दिया था यह आदेश
इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के राज्य सरकार के आदेश पर मंगलवार को दो महीने के लिए रोक लगा दी थी।
जस्टिस बी कुरियन थॉमस ने सरकार के फैसले को चुनौती देनी वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया। ये याचिकाएं कर्मचारियों और उनके संगठनों द्वारा दायर की गयी हैं।
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