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कोरोना का कहर: सरकार ने 31 अक्टूबर तक लगाया लॉकडाउन, ये सभी चीजें रहेंगी बंद

महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। हालांकि सरकार की तरफ से कई सारी छूट दी गई हैं। सरकार ने पांच अक्टूबर से होटल, रेस्तरां एवं बारों को सीमित क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।

Newstrack
Published on: 30 Sep 2020 9:11 PM GMT
कोरोना का कहर: सरकार ने 31 अक्टूबर तक लगाया लॉकडाउन, ये सभी चीजें रहेंगी बंद
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महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। हालांकि सरकार की तरफ से कई सारी छूट दी गई हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। हालांकि सरकार की तरफ से कई सारी छूट दी गई हैं। सरकार ने पांच अक्टूबर से होटल, रेस्तरां एवं बारों को सीमित क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।

नए निदेशा-निर्देशों के मुताबिक, राज्य से बन कर राज्य के ही भीतर चलने वाली सभी ट्रेने तत्काल प्रभाव से चलेंगी, लेकिन कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का ध्यान रखना अनिवार्य होगा।

महाराष्ट्र में होटल, भोजनालय, रेस्तरां एवं बार पांच अक्टूबर से खुल सकेंगे, लेकिन वे एक समय में अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत से ज्यादा ग्राहकों को नहीं बैठा सकते हैं। स्थानीय अधिकारी जितनी लोगों की सीमा को निर्धारित करेंगे, उतने ग्राहकों को अपने यहां आने की अनुमति दे सकेंगे। सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इन प्रतिष्ठानों के संचालन के दौरान एहतियात बरतने को लेकर पर्यटन विभाग अलग से मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।

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मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में गैर जरूरी सामानों का उत्पादन करने वाली सभी औद्योगिक एवं विनिर्माण इकाइयों को भी खुलने की अनुमति होगी। रेलवे एमएमआर में स्थानीय ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगा।

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पुणे क्षेत्र में स्थानीय ट्रेनें एमएमआर में अपनाए गए प्रोटोकॉल एवं प्रक्रिया के साथ चलेंगी। डब्बावालों को एमएमआर में स्थानीय ट्रेनों में सफर की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त के दफ्तर से क्यूआर कोड लेना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर या राज्य के बाहर ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक और समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं होगी।

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ये सब रहेंगे बंद

स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण और कोचिंग संस्थान अभी फिलहाल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, मॉल में थिएटर, बाजार, सभागार आदि भी नहीं खुलेंगे यानी बंद रहेंगे। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़ी सभाओं पर रोक जारी रहेगी।

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