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देश के इन क्षेत्रों में कल से शुरू हो जाएगा कामकाज, जानें आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं या नहीं..
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सम्बोधन में 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ उन हिस्सों में रियायत देने की बात कही थी जहां कोरोना के मामले नहीं हों।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सम्बोधन में 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ उन हिस्सों में रियायत देने की बात कही थी जहां कोरोना के मामले नहीं हों। अब लॉकडाउन खुलने का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चरणबद्ध तरीके से खुलने के इस प्रोसेस में आप आते हैं या नहीं? अब आप भी देख लीजिए की आपका क्षेत्र इसमें शामिल है या नहीं...
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इन क्षेत्रों के लोगों के लिए खुल रहा लॉकडाउन
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक जिन सेवाओं और गतिविधियों को सोमवार से छूट दी जा रही है, उनकी एक नई सूची जारी कर दी गयी है। ध्यान रहे कि ये छूट कल यानी 20 अप्रैल से देश के उन इलाकों में लागू होगी, जहां कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं के बराबर है, या फिर जो इस वायरस से कम प्रभावित इलाके हैं। ऐसी ही एक सूची केन्द्रीय कानून और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट की है। इस सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन और पशुपालन शामिल हैं। ट्वीट के जरिये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कुछ मामलों में सरकार ने छूट दी है, जो सूची जारी की गई है।
सूत्रों की माने तो शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद कहा गया था कि बंद के दौरान कोई छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी। लेकिन राज्य सरकारें अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पानी की सप्लाई, बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को छूट दी गई है।
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इन लोगों के लिए भी लॉकडाउन में रियायत
साथ ही सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और दूध बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें,इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस सभी को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी है।
सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं को भी मंजूरी मिली है। लेकिन इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिये। वहीं 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियां को काम शुरू करने को कहा गया है लेकिन समान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी।
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रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे भी खुलेंगे
गौरतलब है कि सोमवार से हाई वे गतिविधि बढ़ जाएगी। कुछ पाबंदियों के साथ ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे भी खुलेंगे। सोमवार से ग्रामीण क्षेत्र को भारी राहत दी जा रही है। गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग में काम को मंजूरी दी गयी है। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होगी। फिशिंग व्यवसाय भी शुरू हो जाएगा, जिससे मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी. हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल जायेगा।
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वहीं मनरेगा के अंतरगर्त काम को भी सोमवार से करने की इजाजत मिल गयी है। शहर के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम भी सोमवार से शुरू हो जायेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए।
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