TRENDING TAGS :
सरकार का बड़ा फैसला: राज्य में एंट्री हुई बैन, सिर्फ इनको मिलेगा प्रवेश
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बाहर से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन्स जारी की है। सरकार की गाइडलान्स के मुताबिक दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को कोरोना वायरस की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी।
मुंबई: देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। इस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारें कई सख्त कदम उठा रही हैं। अब इस बीच महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उद्धव सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र जाने वालों पर असर होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बाहर से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन्स जारी की है। सरकार की गाइडलान्स में कहा गया है कि घरेलू उड़ान के जरिए दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को कोरोना वायरस की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी।
कोरोना टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए निगेटिव
सरकार की तरफ से कहा गया है कि रिपोर्ट बोर्डिंग एयरपोर्ट पर चेक की जाएगी। रिपोर्ट का सैंपल बीते 72 घंटों में लिया गया होना चाहिए। तो वहीं ट्रेन से जाने वालों के लिए 96 घंटे पहले सैंपल लिया होना चाहिए। अगर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो मुंबई एयरपोर्ट पर अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके बाद ही अपने घर जा पाएंगे।
ये भी पढ़ें...सरकार ला रही नया टैक्स, अब लव जिहाद-गौकैबिनेट के बाद बड़ा ऐलान
इस फैसले की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अब दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, राजस्थान और गोवा से अब सिर्फ उन यात्रियों को ही महाराष्ट्र में प्रवेश की अनमति मिलेगी जिनके पास कोरोना वायरस टेस्ट की निगेवि रिपोर्ट होगी। यह शर्त विमान, ट्रेन और रोड सभी यात्रियों के लिए होगी।
ये भी पढ़ें...लॉकडाउन पर बैठक: कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक, कल पीएम करेंगे मीटिंग
सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि दिल्ली में हालात बदतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार ने क्या व्यवस्था की है, उस पर विस्तार से हलफनामा दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के प्रबंधन, मरीजों को सुविधा समेत अन्य व्यवस्थाओं पर स्टेटस रिपोर्ट दो दिन में देने को कहा है।
ये भी पढ़ें...महातबाही से भूचाल: कर्फ्यू तत्काल लगाने का मिला आदेश, हिली प्रदेश सरकारें
देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि इस महीने में केसों में भारी वृद्धि हुई है। हम सभी प्रदेशों से एक ताजा स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं। अगर राज्य अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते तो दिसंबर में इससे भी बदतर चीजें हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्टने स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों, मरीज़ों के प्रबंधन और वर्तमान स्थिति को लेकर देश के चार राज्यों से रिपोर्ट देने को कहा है।
दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।