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सरकार का बड़ा ऐलान: जारी हुई इस राज्य में गाइडलाइन, बदलेंगे ये सभी नियम

कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते महाराष्ट्र सरकार ने छूट के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में बुधवार को राज्य सरकार ने इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी की हैं। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्य में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फिर से खुलने वाले है।

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Published on: 4 Nov 2020 12:29 PM GMT
सरकार का बड़ा ऐलान: जारी हुई इस राज्य में गाइडलाइन, बदलेंगे ये सभी नियम
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सरकार का बड़ा ऐलान: जारी हुई इस राज्य में गाइडलाइन, बदलेंगे ये सभी नियम

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते छूट के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में बुधवार को राज्य सरकार ने इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी की हैं। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्य में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फिर से खुलने वाले है। गाइडलाइन जारी करते हुए सरकार ने 5 नवंबर यानी गुरुवार से इन जगहों को खोलने की मंजूरी दी है।

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फिर खोलने का ऐलान

ऐसे में राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही ये इजाजत मिली है। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल, योगा इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक बार फिर खोलने का ऐलान किया है।

आपको बता दें कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइंस जारी की थीं। इसके जरिए सिनेमा हॉल में एक सीट खाली रखकर ही दर्शक बैठेंगे। इसका मतलब पूरे हॉल में सिर्फ पचास प्रतिशत दर्शक मौजूद होंगे। इसके अलावा मास्क पहनना, आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा।

Cinema hall फोटो-सोशल मीडिया

इससे पहले जयपुर में स्कूल-कॉलेज सहित शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग 16 नवम्बर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बन्द रहेंगे। इसके बाद पुनः समीक्षा कर उनके बारे में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एन्टरटेनमेन्ट पार्क आदि पूर्व के आदेश के अनुरूप 30 नवम्बर तक बंद रहेंगे। बता दें, यह जानकारी राजस्थान सरकार के गृह सचिव अभय कुमार ने दी है।

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250 लोगों तक को ही अनुमति

आगे उन्‍होंने बताया कि विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी। अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा पूर्ववत लागू रहेगी। साथ ही, खुले स्थानों पर जिला कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक को ही अनुमति दी जा सकेगी।

बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों तक अनुमति हो सकेंगे। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेसिंग रखने आदि की पालन जरूरी होगी।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में अनलॉक-6 की गाइडलाइन पर भी चर्चा की और दिशा-निर्देश भी दिए।

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