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SC का बड़ा फैसला: 10 दिनों पर एअर इंडिया में नहीं होगी मिडिल सीट की बुकिंग

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एअर इंडिया (Air India) में 10 दिनों बाद मिडिल सीटों के लिए बुकिंग नहीं की जाएगी। दरअसल, हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए SC ने आज अहम फैसला सुनाया है।

Shreya
Published on: 25 May 2020 6:16 AM GMT
SC का बड़ा फैसला: 10 दिनों पर एअर इंडिया में नहीं होगी मिडिल सीट की बुकिंग
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एअर इंडिया (Air India) में 10 दिनों बाद मिडिल सीटों के लिए बुकिंग नहीं की जाएगी। दरअसल, हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए SC ने आज अहम फैसला सुनाया है। SC ने कहा कि एअर इंडिया अगले 10 दिनों तक पूर्ण उड़ाने चला सकती है, क्योंकि इसके लिए बुकिंग पहले ही हो चुकी है। लेकिन इसके बाद मिडिल सीटों की बुकिंग नहीं की जाएगी।

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सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए अलग आदेश करें जारी

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट को अलग आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और एअर इंडिया की तरफ से याचिका दायर किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मिडिल सीट की बुकिंग ना करने का आदेश दिया था।

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HC के अंतरिम आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आमतौर पर हम HC के अंतरिम आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वजह से हो रही दिक्कतों के बारे में बताया। यात्रियों को यात्रा के लिए वैध टिकट जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश से बहुत परेशानियां और कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

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10 दिनों तक गैर अनुसूचित उड़ानों के लिए अनुमति दी जाए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक साथ सफर करने वाले परिवारों की योजनाएं बाधित हो गई हैं। जिन परिवार के सदस्यों के पास मिडिल सीट थीं, उन्हें नीचे उतार दिया जाना चाहिए या फिर पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। SC ने कहा कि हमारा मानना है कि एअर इंडिया को 10 दिनों तक के लिए मीडिल सीट बुकिंग के साथ गैर अनुसूचित उड़ानों के लिए अनुमति दी जाएगी।

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