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मोदी सरकार का बड़ा कदम: सख्त होंगे गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियम, मांगे गए सुझाव
केंद्र सरकार की ओर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से फॉर्म 20 में संसोधन करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं।
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त कर सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार गाड़ी के मालिकाना हक के लिए जरूरी ''फॉर्म 20'' (Form 20) में संशोधन करने की तैयारी में है। तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
फॉर्म 20 में संसोधन के लिए मांगे गए सुझाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (Draft Notification) जारी किया गया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से फॉर्म 20 (Form 20) में संसोधन करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। यह अधिसूचना केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फॉर्म 20 में संशोधन के लिए 18 अगस्त को जारी की गई।
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फॉर्म 20 में संशोधन का प्रस्ताव
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि यह मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि लोग गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में मालिकाना हक सही तरीके से नहीं दर्ज कराते हैं। बयान में बताया गया है कि मालिकाना हक के प्रकार को स्पष्ट उल्लेख करने के लिए फॉर्म 20 में संशोधन का प्रस्ताव है।
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संशोधन के जरिए ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि....
मंत्रालय ने कहा कि फॉर्म 20 में संशोधन के जरिए ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं के तहत मोटर वाहनों की खरीद / स्वामित्व / संचालन के लिए दिव्यांगजन (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति) को GST और अन्य रियायतों को लाभ दिया जा रहा है।
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योजनाओं से वंचित रह जाते हैं दिव्यांगजन
वाहन रजिस्ट्रेशन के मौजूदा दस्तावेजों में दिव्यांगजनों का उल्लेख नहीं किया जाता है। जिस वजह से वे तमाम सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब प्रस्तावित संशोधनों में दिव्यांगजनों और ऐसे अन्य स्वामित्व वाले वाहनों का स्पष्ट विवरण दिया जाएगा। बता दें कि बीते कुछ समय से मोदी सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कई नियमों में संशोधन किया है।
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