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नागालैंड अशांत घोषित: अगले 6 महीनों के लिए जारी अधिसूचना, ये है बड़ी बजह

केंद्र सरकार ने बुधवार को पूरे नागालैंड में अगले छह महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। जिसके चलते यहां विवादस्पद अफ्स्पा कानून लागू रहेगा।

Monika
Published on: 31 Dec 2020 5:48 AM GMT
नागालैंड अशांत घोषित: अगले 6 महीनों के लिए जारी अधिसूचना, ये है बड़ी बजह
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नगालैंड में अशांत घोषित, अधिसूचना हुई जारी, ये है बड़ी वजह

केंद्र सरकार ने बुधवार को समूचे नागालैंड में अगले छह महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। जिसके चलते यहां विवादस्पद अफ्स्पा कानून लागू रहेगा। इस कानून के तहत सुरक्षा बल कही भी अभियान चलाने व किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है।

कई दशकों से लागू कानून

बता दें, कि नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून कई दशकों से लागू है। केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का मानना है कि पूरा नागालैंड ऐसी अशांत व खतरनाक स्थिति में है कि वहां नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल जरुरी है।

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6 महीने के लिए प्रभावी होगा

अधिसूचना के अनुसार नया आदेश 30 दिसंबर,2020 से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा। मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में लूट, हत्याएं और जबरन वसूली की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला किया गया।

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अलग झंडे और संविधान की मांग

तीन अगस्त 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नगा विद्रोही समूह एनएससीएन आईएम के महासचिव टी मुइवा और सरकार के वार्ताकार आर एन रवि के बीच समझौते के बावजूद अफ्स्पा को वापस नहीं लिया गया था। शांति प्रक्रिया कुछ समय के लिए अटकी हुई है क्योंकी एनएससीएन आईएम एक अलग झंडे और संविधान की मांग पर जोर दे रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया है।

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Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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