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देश में हो गए ये बड़े बदलाव, जानिए आपको क्या होंगे फायदे और नुकसान
देश में 1 अक्टूबर यानी कल से कई नियम से बदलने जा रहे हैं। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। इस बदलाव से आपको कुछ राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। सड़क और रसोई से लेकर बैंकिग सेवाओं तक में एक अक्टूबर 2019 से कई तरह से बदलाव लागू हो गए हैं।
लखनऊ: देश में 1 अक्टूबर यानी कल से कई नियम से बदलने जा रहे हैं। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। इस बदलाव से आपको कुछ राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। सड़क और रसोई से लेकर बैंकिग सेवाओं तक में एक अक्टूबर 2019 से कई तरह से बदलाव लागू हो गए हैं।
आइए जानते कौंन-कौंन से नियम बदलने जा रहे हैं जो आपकी जेब पर असर डालेंगे। किस बदलाव से आपका होगा फायदा, किससे नुकसान।
केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने रेपो रेट में कटौती की है। इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एसबीआई ने अपनी ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने का अहम फैसला किया है। एसबीआई के इस कदम से ग्राहकों को होम और ऑटो लोन करीब 0.30 फीसदी तक सस्ती दरों से मिल सकेगा।
एसबीआई के अलावा पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक ने एक अक्टूबर से खुदरा कर्ज की ब्याज दरों को रेपो से जोड़ने का निर्णय लिया है।
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यहां मिलेगी बड़ी राहत
इसके अलावा एक अक्टबूर से एक और बड़ा बदलाव हुआ है। यानी मिनिमम बैंलेंस में 80 फीसदी की बड़ी राहत मिलेगी। एसबीआई ने मेट्रो शहरों में रहने वाले अपने ग्राहरों के लिए मंथली मिनिमम बैलेंस की रकम घटा दी है। अभी ये रकम 5,000 रुपये है, जिसे घटाकर 3,000 रुपये कर दिया जाएगा।
इसके साथ अर्बन क्षेत्रों के खाताधारकों को मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कटने वाले चार्ज को भी कम कर दिया है। ऐसे मिनिमम बैलेंस वाले खाताधारकों के 75 फीसदी से कम रकम हुई तो 15 रुपये जीएसटी के साथ जुर्माना लगेगा। अभी तक 80 रुपये भी लगता था और जीएसटी अलग से। वहीं, अगर 50 से 75 फीसदी कम राशि हुई तो 12 रुपये और जीएसटी लगेगा। जो फिलहाल 60 रुपये जीएसटी के साथ लगता है।
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DL-RC के भी बदलेंगे रंग
वहीं पूरे देश में डीएल और आरसी का भी रंग बदलने जा रहा है। डीएल और गाड़ी के पंजीकरण प्रमाण पत्र का कलर, लुक, डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर अब एक जैसे होंगे। डीएल और आरसी में अब माइक्रोचिप व क्यूआर कोड होंगे। जिसके चलते कोई भी अपना पिछला रिकॉर्ड छुपा नहीं सकेगा। वहीं, इन क्यूआर कोड को रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस मिलेगा। इसके अलाना अब से हर राज्य में न सिर्फ डीएल और आरसी का रंग एक जैसा होगा, बल्कि उनकी प्रिटिंग भी एक जैसी ही होगी।
दोनों में जानकारियों भी एक जैसी होंगी और ये एक ही जगह पर दी जाएंगी। इन बदलावों के चलते सरकार अब से वाहनों और चालकों का ऑनलाइन डाटाबेस भी तैयार करेगी।
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रसोई गैस के दाम में बदलाव
रसोई गैस के दाम दाम भी बदल जाएंगे। दरअसल, एक सितंबर को बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम में 15.50 रुपये का इजाफा किया गया था। इन बढ़ी हुई कीमतों के बाद अब दिल्ली में 590 रुपये की कीमत का एक रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलो) हो गया है।
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पेंशन नियमों में भी बदलाव
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पेंशन नियमों में सरकार द्वारा बदलाव किया गया है, जो अब लागू होंगे। मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर किसी केंद्रीय कर्मी की सेवा 7 साल पूरी होती है, तो उनकी मौत की स्थिति में परिवार को आखिरी वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर उनका अंतिम वेतन 30 हजार है, तो परिवार को पेंशन 15 हजार मिलती है। अब बदलाव के नियमों के मुताबिक, अगर केंद्रीय कर्मी को लगातार सेवा किए 7 साल पूरी नहीं भी होते हैं, तब भी परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा।
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GST का नया फॉर्म
एक अक्टूबर से जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म भी लागू हो जाएगा। 5 करोड़ सालाना से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न का फॉर्म 1 भरना होगा है, इसी फॉर्म 1 में बदलाव किए गए हैं।