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सड़क पर संभलकर : नए ट्रैफिक रूल्स 1 सितंबर से हो रहे हैं लागू

केंद्र सरकार ने नये कानून में जुर्माने की राशि काफी बढ़ा दी है, जो राज्य सरकार को मंजूर नहीं है। इसके अलावा नये कानून में केंद्र सरकार ने वाहन की फिटनेस की जांच का जिम्मा वाहन निर्माता कंपनी को दिया है, राज्य सरकार ने इसका भी विरोध किया है।

Manali Rastogi
Published on: 31 Aug 2019 2:27 PM IST
सड़क पर संभलकर : नए ट्रैफिक रूल्स 1 सितंबर से हो रहे हैं लागू
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सडक़ पर संभलकर : नए ट्रैफिक रूल्स 1 सितंबर से हो रहे हैं लागू

नीलमणि लाल नीलमणि लाल

लखनऊ: सावधान और जागरूक हो जाइये। आपकी ही सेफ्टी के लिए 1 सितंबर से नए ट्रैफिक रूल्स लागू हो रहे हैं। सडक़ पर ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में कई कड़े और सख्त प्रावधान किए हैं। नए नियमों में जुर्माने की रकम को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है जबकि 10 ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें जेल तक की सजा हो सकती है।

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मोहर व्हीकल एक्ट 2019 में कहा गया है कि जुर्माने की राशि में हर साल 10 फीसदी की बढ़ोतरी होनी चाहिए। केंद्र ने नए एक्ट के 63 प्रावधानों को नोटीफाई कर दिया है जिनमें जुर्माने, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से जुड़ी बातें शामिल हैं।

बाकी प्रावधानों के बारे में मंत्रालाय द्वारा ड्राफ्ट नियम तैयार किए जा रहे हैं। इनके तैयार होने पर उनको लागू करने संबंधी नोटीफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे।

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केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जनहित में ही जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। इससे लोग ज्यादा सतर्क होंगे जिससे हादसों में आएगी। गडकरी ने कहा कि दशकों पुराने नियमों को बदलने की सख्त जरूरत थी।

नए कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न राज्यों की पुलिस अपने अपने स्तर से काम कर रही है। रैलियों, सार्वजनिक घोषणाओं आदि से लोगों को नए नियमों के बारे में बताया जा रहा है।

क्या होगा 1 सितंबर से?

  • ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
  • शराब पी कर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
  • एम्बुलेन्स को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
  • हेल्मेट के बगैर दुपहिया वाहन चलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना होगा।
  • सीट बेल्ट न बांधने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
  • ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
  • ओवर स्पीडिंग पर 1 हजार रुपए का जुर्माना।
  • खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर ५ हजार रुपए जुर्माना।
  • तेज रफ्तार या रेस लगाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना।
  • ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है।
  • हिट एंड रन केस में सरकार प्रभावित पक्ष के परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता देगी।
  • यदि कोई किशोर ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो वाहन मालिक जिम्मेदार होगा। २५ हजार रुपए का जुर्माना और तीन साल तक की कैद होगी।
  • वाहन मालिक अगर यह साबित कर लेता है कि किशोर के ट्रैफिक नियम तोडऩे की घटना के बारे में उसे नहीं पता था तब उसकी जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। इस केस में वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। किशोर पर जूवेनाइल जस्टिस एक्ट में केस चलेगा।
  • किसी दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वालों को संरक्षण दिया जाएगा। पुलिस उनकी मंशा पर ही पहचान जाहिर कर पाएगी।
  • नए नियमों के तहत राज्य सरकारें किसी व्यक्ति या एजेंसी को ओवरलोड वाहन की जांच व जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत कर सकती हैं।

बंगाल नहीं लागू करेगा नया कानून

देश के विभिन्न राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी नया मोटर व्हीकल कानून एक सितंबर से लागू हो जायेगा, लेकिन बंगाल सरकार ने इसे अपने लागू करने से इनकार कर दिया है। बंगाल के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जब केंद्र सरकार द्वारा पुराने कानून का संशोधन कर नया कानून बनाया जा रहा था। उसी समय हमारी सरकार ने इसका विरोध किया था।

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केंद्र सरकार ने नये कानून में जुर्माने की राशि काफी बढ़ा दी है, जो राज्य सरकार को मंजूर नहीं है। इसके अलावा नये कानून में केंद्र सरकार ने वाहन की फिटनेस की जांच का जिम्मा वाहन निर्माता कंपनी को दिया है, राज्य सरकार ने इसका भी विरोध किया है।



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