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भारी पड़े नए ट्रैफिक नियम, अब गुरुग्राम में कटा 59 हजार रुपये का चालान

नए मोटर मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद देशभर में ट्रैफिक पुलिस ऐसे-ऐसे चालान कर चुकी है जो अब सुर्खियों में हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने एक वाहन का 59 हजार रुपये का चालान काट दिया है।

Aditya Mishra
Published on: 4 Sept 2019 7:35 PM IST
भारी पड़े नए ट्रैफिक नियम, अब गुरुग्राम में कटा 59 हजार रुपये का चालान
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चालान

नई दिल्ली: नए मोटर मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद देशभर में ट्रैफिक पुलिस ऐसे-ऐसे चालान कर चुकी है जो अब सुर्खियों में हैं।

हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने एक वाहन का 59 हजार रुपये का चालान काट दिया है। यह चालान ट्रैक्टर-ट्रॉली का हुआ है।

गुरुग्राम के न्यू कालोनी मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस मंगलवार दोपहर एक ट्रैक्टकर-ट्रॉली चालक को 59 हजार रुपये का चालान थमा दिया।

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इसमें बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस, बिना आरसी वाहन चलाने के आरोप तो हैं ही, साथ में शराब पी कर तेज़ रफ़्तार से ट्रैक्टर को भागना भी शामिल है।

इसके अलावा बाइक सवार को खतरनाक ड्राइविंग के चलते टक्कर मार कर मारपीट का भी चालान में जिक्र है।

इससे पहले गुरुग्राम में ही एक ऑटो का भी भारी भरकम चालक कटा है। उसे 32, 500 रुपये भुगतने पड़ेंगे। यह चालान गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पर काटा गया। चालक के पास आरसी, डीएल, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और नंबर प्लेट का दोषी पाया।

मंगलवार को शहर के अलग अलग हिस्सों में से भी 25 हज़ार और 32 हज़ार 500 के चालान विभिन्न इलाकों में काटे गए।

एसीपी क्राइम ने जनता से की ये अपील

एसीपी क्राइम ने और गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता शमशेर सिंह ने लोगों से ट्रैफिक चालानों में काटे जा रहे हज़ारों रुपये के चालान से भयभीत न होकर नियमों का पालन करें व वाहनों के कागजात साथ लेकर चलने की अपील की है।

बता दें सोमवार को एक स्कूटी सवार का 23 हजार और ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये तक के एकमुश्त चालान काटे गए, जिसमें स्कूटी सवार का कहना है कि उसकी स्कूटी की कीमत की महज 15 हजार रुपये है ऐसे में वह चालान की रकम जमा नहीं करेगा।

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स्कूटी चालक का ऐसे बढ़ गया चालान

दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 213 (5)(e) की कई धाराओं के मुताबिक किया था।

यह चालान कुछ इस प्रकार से था बिना हेलमेट 1000 रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5000 रुपये, बिना इंश्योरेंस के 2000 रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन 5000 हजार रुपये इसके अलावा एयर पॉल्यूशन और एनओसी न होने के चलते 10000 रुपये का और चालान काटा गया कुल मिलाकर चालान की रकम 23000 रुपये तक पहुंच गई।

उस समय दिनेश के पास उतनी रकम नहीं थी कि वो चालान भरकर अपनी स्कूटी छुड़ा सकें इसलिए उन्होंने अपनी स्कूटी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के पास ही छोड़ दी।

ट्रैफिक पुलिस ने दिनेश की स्कूट जब्त कर मामला दर्ज कर लिया और चालान कोर्ट भेज दिया अब दिनेश इस धर्मसंकट में हैं कि 15 हजार की स्कूटी को छुड़ाने के लिए 23 हजार रुपये का चालान भरे या नहीं।

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Aditya Mishra

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