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निर्भया के दोषियों का तीसरा डेथ वांरट जारी: इस दिन दी जाएगी फांसी
निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के चारों दोषियों की फांसी की तीसरी तारीख पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब चारों दोषियों को 3 मार्च को सुबह छः बजे फांसी दी जाएगी।
दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड’ (Nirbhaya Gang Rape Case) के चारों दोषियों की फांसी की तीसरी तारीख पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब चारों दोषियों को 3 मार्च को सुबह छः बजे फांसी दी जाएगी। बता दें कि तिहाड़ जेल में सभी दोषियों को एक साथ फांसी की सजा दी जाएगी। पटियाला कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की माँ ने कहा कि फैसले से वह ज्यादा खुश नहीं है।
निर्भया के दोषियों को 3 मार्च को दी जाएगी फांसी:
दो बार फांसी की तारीख कैंसिल होने के बाद आज दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया। जिसमें 3 मार्च सुबह 6 बजे चारों दोषियों को फांसी देने का ऐलान किया गया। निर्भया के परिवार के साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने की मांग की थी।
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सरकारी वकील रवि काजी पहली बार दोषी पवन की पैरवी की:
बता दें कि याचिका की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा किया। पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोषी पवन के लिए सरकारी वकील रवि काजी को नियुक्त किया था। आज उन्होंने पहली बार दोषी पवन की ओर से दलीलें पेश की वहीं निर्भया के पक्ष के वकील ने दोषियों की फांसी के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी।
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तीन दोषियों के कानूनी विकल्प खत्म:
गौरतलब है कि पहले अदालत में दोषी पवन की पैरवी वकील एपी सिंह कर रहे थे। वैसे निर्भया के अन्य तीन दोषियों विनय, मुकेश और अक्षय के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं लेकिन पवन के पास अभी भी क्यूरेटिव और दया याचिका का मौका है। वहीं कोर्ट ने सभी दोषियों को कानूनी विकल्प के उपयोग पर अल्टीमेटम दिया था, हालाँकि इस अवधि के बीच दोषी पवन की ओर से कोई याचिका दायर नहीं की गयी।