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सरकार ने दी खुशखबरी: अब जम्मू-कश्मीर में खरीद सकेंगे जमीन, हुआ बड़ा फैसला

अब जम्मू-कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। हालांकि खेती की जमीन अभी भी म्मू-कश्मीर के लोगों के लिए ही रहेगी। 

Shreya
Published on: 27 Oct 2020 9:05 AM GMT
सरकार ने दी खुशखबरी: अब जम्मू-कश्मीर में खरीद सकेंगे जमीन, हुआ बड़ा फैसला
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अब जम्मू-कश्मीर में कोई भी खरीद सकेगा जमीन

कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदना पहले एक सपना जैसा था, यह हर किसी के लिए संभव नहीं था लेकिन अब ये सपना साकार हो सकता है। यहां पर अब कोई भी जमीन खरीद सकता है और यहां पर बस सकता है। जी हां, इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आज यानी मंगलवार को नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी वहां पर खेती की जमीन पर रोक जारी रहेगी।

खेती की जमीन केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए ही रहेगी

वहीं जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोस सिन्हा (Lt. Governor Manoj Sinha) ने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में बाहर की इंडस्ट्री भी लगें। इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड (Industrial land) में इन्वेस्ट की जरूरत है, लेकिन खेती के लिए जमीन केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए ही रहेगी।

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जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया गया फैसला

जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले तक केवल जम्मू-कश्मीर के लोग ही वहां पर जमीन खरीद या बेच सकते थे, लेकिन अब इस राज्य के निवासियों के अलावा बाहर से आने वाले लोग भी यहां पर जमीन खरीद सकेंगे और यहां पर बस सकेंगे। बताते चलें कि गृह मंत्रालय द्वारा यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (Jammu and Kashmir Reorganization Act) के तहत लिया गया है।

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स्थानीय निवासी होने का भी नहीं देना होगा सबूत

केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद अब कोई भी भारतीय जम्मू-कश्मीर में आसानी से घर, दुकान या फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद सकेगा। इसके लिए उस शख्स को किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत भी नहीं देना पड़ेगा। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से पिछले साल आर्टिकल 370 हटाकर राज्य का विशेषाधिकार खत्म कर दिया है।

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जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। वहीं इसके एक साल पूरे होने पर जमीन के कानून में भी बदलाव किया गया है।

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