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अनिश्चितकाल के लिए स्थगित राज्यसभा, सत्र में पास हुए 25 बिल

राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति वेंकैया नायडू ने बुधवार को इसकी घोषणा की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण समय से पहले मॉनसून सत्र को खत्म किया गया है।

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Published on: 23 Sept 2020 10:06 AM IST
अनिश्चितकाल के लिए स्थगित राज्यसभा, सत्र में पास हुए 25 बिल
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संसद के मॉनसून सत्र का आज दसवां दिन है। राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने का ऐलान किया है।

नई दिल्ली: राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति वेंकैया नायडू ने बुधवार को इसकी घोषणा की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण समय से पहले मॉनसून सत्र को खत्म किया गया है। 1 अक्टूबर तक चलने वाले सत्र को 8 दिन पहले ही खत्म करने का फैसला लिया गया।

राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण समय से पहले मॉनसून सत्र को खत्म किया गया है। 1 अक्टूबर तक चलने वाले सत्र को 8 दिन पहले ही खत्म करने का फैसला लिया गया। राज्यसभा में इस सत्र में 25 बिल पास हुए हैं। इसमें कृषि से संबंधित तीन और श्रम सुधार से जुड़े तीन बिल शामिल हैं।

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जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 राज्यसभा से पास

जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 राज्यसभा से पास हो गया है। बिल लोकसभा से मंगलवार को पास हुआ था।

जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक राज्यसभा में पेश

राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 को पेश किया गया है। सदन में बिल पर चर्चा हो रही है। बिल लोकसभा से पास हो चुका है।

श्रम सुधार से जुड़े तीन विधेयक राज्यसभा से पास

मजदूरों और कामगारों से जुड़े तीन बिल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 राज्यसभा में पास हो गए हैं। तीनों ही बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। राज्यसभा में तीनों बिल ध्वनि मत से पास हुए।

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विपक्ष का विरोध

कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दल मजदूरों और कामगारों से जुड़े इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये श्रम कानून मजदूर विरोधी और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। विपक्ष ने कहा कि पहले आर्थिक सुस्ती और फिर लॉकडाउन के बाद देश में श्रमिकों की हालत पहले से ही खराब है, ये श्रम कानून इन्हें और भी कमजोर बनाएंगे।

मजदूरों और कामगारों से जुड़े तीन बिल राज्यसभा में पेश

मजदूरों और कामगारों से जुड़े तीन बिल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 राज्यसभा में पेश किए गए हैं। यह तीनों ही बिल मंगलवार को लोकसभा से पारित हुए थे। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने श्रम संहिता से जुड़े तीन विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया।

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उन्होंने कहा कि 44 श्रम कानूनों में से 17 को पहले ही निरस्त कर दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की गई 233 सिफारिश के बाद यह बिल पेश किया गया है। इन बिलों में 74% सिफारिश शामिल की गई है। संतोष गंगवार ने विधेयकों को पेश करते हुए कहा कि सरकार ने श्रम एवं रोजगार संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 233 सिफारिशों में से 174 को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने व्यापक अध्ययन और परामर्श के बाद ही इन विधेयकों को तैयार किया है। इनका मसौदा तैयार करते वक्त नौ त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गई थीं।

अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक राज्यसभा में पास

लोकसभा से पारित होने के बाद अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020 को राज्यसभा में पेश किया गया। यह बिल संसद के उच्च सदन से भी पास हो गया। इस विधेयक के माध्यम से देश के वित्तीय बाजार में अर्हित यानी पात्र वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता का उपबंध करके वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।

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FCRA बिल राज्यसभा में पास

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 (FCRA) को राज्यसभा में पेश किया गया। यह बिल पहले लोकसभा से पास हो चुका है, अब यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है।

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समय से पहले खत्म होगा मॉनसून सत्र

सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि सत्र को समय से पहले खत्म करना पड़ा रहा है। राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला हुआ है, लेकिन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण बिल को आज सदन से पारित कराया जाएगा।

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