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दुकान खोलना आसान: अब कम पैसे में करें बिजनेस, PM मोदी की ये स्कीम है जबरदस्त
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) का लाभ ले सकेंगे। जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है वो भी इसका लाभ ले सकेंगे। PM SVANidhi स्कीम के अंन्तर्गत रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को 10,000 रुपये तक का कर्ज मिलता है।
नई दिल्ली: कम पैसे में छोटा व्यापार करने वाले रेहड़ी-पटरी, ठेला या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को PM SVANidhi स्कीम से जुड़े अनुशंसा पत्र (LoR) व्यवस्था की शुरुआत की है। अब आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) का लाभ ले सकेंगे। जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है वो भी इसका लाभ ले सकेंगे। PM SVANidhi स्कीम के अंन्तर्गत रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को 10,000 रुपये तक का कर्ज मिलता है।
दुकानदार कर्ज के लिए ऐसे आवेदन दे सकते हैं
बताया गया कि सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस सुविधा की शुरुआत की और कहा कि पात्र रेहड़ी-पटरी वाले स्थानीय शहरी निकाय अनुशंसा पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है। मिश्रा ने कहा कि योजना के तहत एलओआर प्राप्त करने के बाद ठेले वाले दुकानदार कर्ज के लिये आवेदन दे सकते हैं।
निम्न दस्तावेजों में से कोई एक होना चाहिए
मंत्रालय के मुताबिक अनुशंसा पत्र यह मॉड्यूल उन ठेले दुकान चलाने वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को सुविधा देने के लिए तैयार किया गया है जिनके पास पहचान पत्र (आईडी) और विक्रय प्रमाणपत्र (सीओवी) नहीं है तथा उनका नाम इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए सर्वेक्षण सूची में भी शामिल नहीं हैं। पीएम स्वनिधि पोर्टल पर स्थानीय शहरी निकायों से एलओआर प्राप्त करने के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक विक्रेता के पास निम्न दस्तावेजों में से कोई एक होना चाहिए।
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30 दिनों के अन्दर पहचान पत्र जारी किया जाएगा
इसके अलावा, एक विक्रेता सादे कागज पर साधारण आवेदन के माध्यम से स्थानीय शहरी निकाय से अनुरोध कर सकता है कि स्थानीय जांच द्वारा उसके दावे की वास्तविकता का पता लगाया जाये।स्थानीय निकाय को 15 दिनों की अवधि के भीतर एलओआर जारी करने के अनुरोध का निपटान करना होगा। बयान के अनुसार जिन विक्रेताओं के पास एलओआर हैं, उन्हें 30 दिनों की अवधि के भीतर विक्रय प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग) / पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
लॉकडाउन अवधि के दौरान कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई एकमुश्त सहायता का प्रमाणपत्र या विक्रेता संघों का सदस्यता विवरण अथवा कोई अन्य दस्तावेज यह साबित करने के लिए कि वह एक विक्रेता है।
क्या है PM SVANidhi योजना यहां लें जानकारी
इस योजना में एक साल की अवधि के लिए लोन दिया जाता है, इसका मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी। इस तरह यह एक तरह का अनसिक्योरर्ड लोन होगा। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7 फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा।
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अब तक इसके तहत 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए
इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। सभी कारोबारियों को डिजिटल लेनदेन करना होगा, उन्हें इसमें कैशबैक की पेशकश मिलेगी। स्कीम के लिए सिडबी को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है और अब तक इसके तहत 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। जबकि 50 हजार कारोबारियों को कर्ज मंजूर किया गया है।
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योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये की सरकार की मंजूरी
सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसके लिए कोई कड़ी शर्त नहीं होगी। यह आसान शर्तों के साथ मिल जाएगा। रेहड़ी-पटरी, सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, पहचान पत्र के बिना भी मिलेगा 10 हजार का कर्ज