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कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस: कोर्ट ने दी बड़ी राहत, सुनाया ये फैसला

देश में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस बीच कुछ लैब और अस्पताल इस महामारी का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमित मरीजों को बड़ी राहत दी है।

Shreya
Published on: 11 Sep 2020 1:49 PM GMT
कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस: कोर्ट ने दी बड़ी राहत, सुनाया ये फैसला
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कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस: कोर्ट ने दी बड़ी राहत, सुनाया ये फैसला

नई दिल्ली: देश में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस बीच कुछ लैब और अस्पताल इस महामारी का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमित मरीजों को बड़ी राहत दी है। SC ने सभी राज्यों को एम्बुलेंस किराए (Ambulance Fair) की एक उचित दर तय करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्य सरकारों को हर जिले में कोरोना पेशेंट्स के लिए पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस की व्यवस्था रखनी होगी।

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केंद्र सरकार के निर्देशों का करना होगा पालन

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, उन निर्देशों का सभी राज्यों को सख्ती से पालन करना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना महामारी के नाम पर एम्बुलेंस की ऊंची कीमत वसूलने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुक्रवार को ये आदेश जारी किए गए हैं।

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कोरोना मरीजों को फैसले से मिलेगी बड़ी राहत

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से कोरोना संक्रमित मरीजों को बड़ी राहत दी है। कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस किराया होगा फिक्स होने जाने से पेशेंट्स को राहत मिलने की उम्मीद है। क्योंकि अब तक अस्पताल प्रबंधन मनमाने ढंग से कोविड-19 मरीजों से एम्बुलेंस का किराया वसूल रहे थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे।

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शिकायतों पर लगा पूर्ण विराम

बता दें कि देश भर से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पर ना केवल कोरोना के इलाज बल्कि लोगों से एम्बुलेंस के किराये का भी अधिक किराया वसूला जा रहा था। इसे लेकर लोगों ने अपनी नाराजगी भी जताई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी की शिकायतों पर पूर्ण विराम लगा दिया है।

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कोरोना जांच की कीमत पर भी दिया था फैसला

वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की जांच की कीमत भी फिक्स करने के आदेश दिए थे। एससी ने अपने फैसले में सभी राज्यों के प्राइवेट लैब्स से कोरोना की जांच के लिए एक उचित कीमत लेने का आदेश दिया था।

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