×

निर्भया के दोषियों का प्लान फेल: फांसी से बचने के इस हथकंडे पर कोर्ट ने फेरा पानी

निर्भया के दोषियों की फांसी से बचने की कवायद पर एक बार फिर पानी फिर गया। कोर्ट ने दोषियों को झटका देते हुए मामला कोर्ट में आते ही उसका निपटारा कर दिया।

Shivani Awasthi
Published on: 25 Jan 2020 7:18 AM GMT
निर्भया के दोषियों का प्लान फेल: फांसी से बचने के इस हथकंडे पर कोर्ट ने फेरा पानी
X

दिल्ली: निर्भया के दोषियों की फांसी से बचने की कवायद पर एक बार फिर पानी फिर गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों को झटका देते हुए मामला कोर्ट में आते ही उसका निपटारा कर दिया। दरअसल, दोषियों के वकील ने उनके व्यवहार में सुधार का हवाला देते हुए क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की बात कहीं थी, जिसके लिए उन्होंने जेल प्रशासन से दोषियों के व्यवहार से जुड़े दस्तावेज जारी करने की माँग की थी। वहीं वकील का आरोप है कि जेल प्रशासन दस्तावेज नही दे रहा। इस बाबत कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी। अदालत ने इस मामले में कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने दोषियों की अर्जी का फ़ौरन किया निपटारा:

शनिवार को निर्भया मामले में दोषी अक्षय, विनय और पवन की अर्जी का पटियाला हाउस कोर्ट ने निपटारा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में कोई निर्देश की जरूरत नहीं है। दोषयों की मांग पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने वो सभी दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं, जो दोषियों ने मांगे थे। जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि उनके पास दोषयों से संबंधित अब कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है।

ये भी पढ़ें:चल रही ताबड़तोड़ गोलियां: आतंकियों को सेना ने घेरा, 26 जनवरी से पहले बड़ी कार्रवाई

जेल प्रशासन ने कोर्ट में पेश किया दोषियों के दस्तावेज:

बता दें कि जेल प्रशासन ने दोषी विनय की जेल में लिखी 'दरिंदा डायरी' कोर्ट में पेश किया है। इस डायरी के कवर पेज पर हाथ से 'दरिंदा' लिखा गया है। इसके अलावा विनय शर्मा ने स्वच्छ भारत अभियान की पेंटिंग बनाई है। तिहाड़ प्रशासन ने निर्भया के दोषियों के सभी दस्तावेज, पेंटिंग और डायरी को कोर्ट को सौंप दिया है।

इसके बाद जज ने सभी दस्तावेज दोषियों के वकील को देने की इजाजत दे दी। इस दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि निर्भया के दोषियों को दस्तावेज, पेंटिंग और डायरी को फोटो कॉपी दी गई है. उन्होंने कहा कि निर्भया के दोषियों को ओरिजनल दस्तावेज, पेंटिंग और डायरी नहीं दी जा सकती है।

ये भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा: जम्मू कश्मीर को मिला ये…

बता दें कि दोषी के वकील ए. पी. सिंह ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल प्रशासन से दोषियों से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा रही है। उनका कहना था कि दया याचिका दाखिल करने के लिए दस्तावेज बेहद जरूरी है।

ये भी पढ़ें: भारत की ‘दाढ़ी वाली फौज’: थर-थर कांपते हैं दुश्मन, ऐसे करते हैं आतंकियों का खात्मा

Shivani Awasthi

Shivani Awasthi

Next Story