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इन नियमों के तहत आज से काम करेंगे लोकसभा व राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारी

आज से लोकसभा और राज्यसभा के सचिव काम शुरू करेंगे। इससे पहले कोरोना वायरस के खतरे को देखते मार्च के अंतिम सप्ताह में दोनों सदनों का काम बंद कर दिया गया था।

Ashiki
Published on: 20 April 2020 10:36 AM IST
इन नियमों के तहत आज से काम करेंगे लोकसभा व राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारी
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सम्बोधन में 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ उन हिस्सों में रियायत देने की बात कही थी जहां कोरोना के मामले नहीं हों। ऐसे में आधिकारिक आदेशों के अनुसार सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा के सचिव काम शुरू करेंगे। इससे पहले कोरोना वायरस के खतरे को देखते मार्च के अंतिम सप्ताह में दोनों सदनों का काम बंद कर दिया गया था।

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बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फाइनेंशियल बिल को पास करने के बाद 23 मार्च को दोनों सदनों का काम बंद कर दिया गया था। हालांकि इस सेशन को 3 अप्रैल को समाप्त होना था, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसे समय से पहले ही खत्म कर दिया गया था।

लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी हुए एक आदेश के मुताबिक, सोमवार से काम फिर से शुरू होगा और संयुक्त सचिव रैंक और उससे ऊपर के सभी अधिकारी कार्यालय में शामिल होंगे। ऊपरी सदन ने भी इसी तरह का एक आदेश जारी किया है। इस सदन में सभी संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

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अन्य कर्मचारी रोटेशन के आधार पर करेंगे काम

जारी निर्देश में यह साफ-साफ कहा गया है कि काम करते समय, सचिवालय के कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड और एहतियाती उपाय देखे जाएं। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि हर शाखा या सेक्शन में कार्यालय में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या वास्तविक स्ट्रेंथ की 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके यह भी कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को एक दूसरे से छह फीट की दूरी बनाए रखना होगा। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा।

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फाइल के आदन प्रदान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से होंगे

जारी आदेश के अनुसार फाइल के आदन प्रदान केवल ई-ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ही होंगे और एहतियाती उपाय के रूप में फाइलों के फिजिकल मूवमेंट से भी बचने को कहा गया है। हालांकि, इस दौरान एकमात्र अपवाद लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के अध्यक्ष के विचार के लिए तत्काल फाइलें हो सकती हैं।

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