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मुश्किल में गहलोत: HC के फैसले से बढ़ीं आफत, पायलट कैसे हुए मजबूत
हाई कोर्ट के फैसले से सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, कोर्ट ने सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत देते हुए स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस पर रोक लगा दी है।
जयपुर: राजस्थानी की सियायत में बीते कई दिनों से उठापठक जारी है। अब इस बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने अब इस बीच सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट के फैसले से सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, कोर्ट ने सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत देते हुए स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस पर रोक लगा दी है।
विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे सकते स्पीकर
हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के भेजे गए नोटिस पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। अब विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे सकते। वहीं अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई करेगा।
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सीएम गहलोत के सामने मंडरा रहा संकट
दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में थे। इस दौरान वो सचिन पायलट समेत बागी 19 विधायकों पर दबाव बनाना चाहते थे। वहीं अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम गहलोत के सामने विधानसभा सत्र बुलाने पर संकट मंडरा रहा है।
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सचिन पायलट के लिए यह फौरी राहत
वहीं, हाई कोर्ट में स्पीकर सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि सचिन पायलट के लिए यह फौरी राहत है। कोर्ट की ओर से नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। स्पीकर अभी भी बागियों की अयोग्यता पर फैसला कर सकते हैं।
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क्या है राजस्थान हाई कोर्ट का फैसले?
स्पीकर के नोटिस पर लगाया स्टे
सचिन पायलट की याचिका को माना सही
अब सुप्रीम कोर्ट में होगी आगे की सुनवाई
स्पीकर पर छोड़ा सदस्यता रद्द करने का मसला
सुप्रीम कोर्ट में है केस, इसलिए यथास्थिति का दिया आदेश।
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सचिन पायलट गुट को फिर मिली HC से राहत
हाईकोर्ट ने एक बार फिर सचिन पायलट गुट को एक बार फिर से राहत दी है। हाई कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। इस नोटिस में बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा था। हालांकि अभी ये आखिरी फैसला नहीं है। इसके अलावा केंद्र को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली गई है।
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स्पीकर ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रूख
बता दें कि बीते दिनों हुई सुनवाई में कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर को बागियों पर किसी तरह की कार्रवाई करने से रोक लगा दी थी। इसके बाद स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट की सुनवाई टालने से इंकार कर दिया।
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