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लगा संपूर्ण लॉकडाउन: यूपी का ये जिला हुआ बंद, जारी हुए ये नियम
प्रदेश में कोरोना महामारी की रफ्तार कम करने के लिए पूरे यूपी में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend lockdown) लागू किया गया था। लेकिन अब वाराणसी में हफ्ते के तीन दिन पूरी से लॉकडाउन लागू रहेगा।
वाराणसी: देश में कोरोना वायरस (Corona virus) की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी की रफ्तार कम करने के लिए पूरे यूपी में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend lockdown) लागू किया गया था। लेकिन अब वाराणसी में हफ्ते के तीन दिन पूरी से लॉकडाउन लागू रहेगा। यानी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में तीन दिन के लिए टोटल लॉकडाउन रहेगा।
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धारा 144 में आंशिक संशोधन
जिले में लॉकडाउन को लेकर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर धारा 144 में आंशिक संशोधन किया गया है। अभी तक दुकानें और ऑफिस सप्ताह में पांच दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहते थे, लेकिन अब मंगलवार से शुक्रवार तक चार दिन ही खुले रहेंगे। शनिवार, रविवार व सोमवार को पूरी तरह लॉकडाउन जारी रहेगा।
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अब हफ्ते में चार दिन खुलेंगे बाजार और ऑफिस
उन्होंने बताया कि अब चार दिन ही ऑफिस और बाजार खुले रहेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब हफ्ते में चार दिन सड़क की दोनों ओर की दुकानें खुलेंगी। सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सभी दुकानें और निजी ऑफिस खुले रहेंगे। जबकि बाकी के तीन दिन यानी शनिवार, रविवार और सोमवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। यह व्यवस्था 15 अगस्त 2020 तक लागू रहेगी।
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लॉकडाउन के दौरान मिलेंगी ये सुविधा
नई गाइडलाइन के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान दिन के समय में केवल दूध, सब्जी, सब्जी मंडी, दवा मंडी, दवाई, बैंक, बीमा, रसोई गैंस, कुरियर, ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल पम्प सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की परमिशन दी गई है। पहले की ही तरह दूध और सब्जी मंडी खुलेंगी। वहीं, केंद्र और राज्य सरकार के ऑफिस को खोलने का निर्णय विभागाध्यक्ष करेंगे। केवल 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही सरकारी दफ्तरों को खोलने की अनुमति है।
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शाम के सात बजे तक खुलेंगी दुकानें, मार्केट
वहीं लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार की दुकानें, मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स सुबह नौ बजे से शाम के सात बजे तक खुलेंगे। बता दें कि पहले शाम चार बजे तक ही इन्हें खोलने की अनुमति थी। लेकिन अब दुकानों को बंद करने के समय में बदलाव किया गया है। रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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