×

आजम खान पर बड़ी खबर: पत्नी-बेटे समेत मिली राहत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे

समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्लाह आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत मिल गई है लेकिन अभी तीनों लोग जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

Newstrack
Published on: 13 Oct 2020 11:53 AM GMT
आजम खान पर बड़ी खबर: पत्नी-बेटे समेत मिली राहत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे
X
आजम खान पर बड़ी खबर: पत्नी-बेटे समेत मिली राहत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्लाह आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत मिल गई है लेकिन अभी तीनों लोग जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। तीनों लोगों पर अभी अन्य मामलों में मुकदमे विचाराधीन है दूसरी ओर शिकायतकर्ता व भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दावा किया है कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

ये भी पढ़ें... योगी का एलान: प्रदेश को मिलेंगे ये 2 तोहफे, बालिका सुरक्षा के लिए ‘मिशन शक्ति’

आजम खां को जमानत

समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान और उनकी पत्नी राज्य सभा सांसद तंजीन फातिमा , बेटे अब्दुल्लाह आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की न्यायाधीश रुचि अग्रहरि ने जमानत पर छोड़े जाने की अनुमति दे दी है।

अपने आदेश में उन्होंने कहा कि मामले में आरोपित तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम को जमानत पेश करने पर छोड़ा जाएगा लेकिन मोहम्मद आजम खां को जमानत पर छोडऩे से पहले शिकायतकर्ता का बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज कराना होगा।

AZAM KHAN FAMILY

जब तक शिकायतकर्ता का बयान निचली अदालत में दर्ज नहीं हो जाता है तब तक आजम खां को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें...हिल उठा जम्मू कश्मीरः सेना को मिला चीनी ग्रेनेड, बहुत बड़ा प्लान हुआ नाकाम

अभी छूट नहीं पाएंगे जमानत पर

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मोहम्मद आजम खां और उनकी पत्नी व बेटे पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार कराने की शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद उन पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।

AZAM KHAN FAMILY

आकाश सक्सेना ने बताया कि हाईकोर्ट के जमानत आदेश से वह संतुष्ट नहीं है। अदालत ने भी माना है कि आजम खां को छोड़े जाने से शिकायतकर्ता को खतरा है।

ये भी पढ़ें...हाथरस केस: पीड़िता के गांव पहुंची CBI, भाई से की पूछताछ, मां-बाप की बिगड़ी तबीयत

गुंडई से पूरा रामपुर घबराता

इसलिए कोर्ट ने उनके जमानत पर छोड़े जाने से पहले शिकायतकर्ता के बयान अदालत में दर्ज कराए जाने को जरूरी बताया है लेकिन अदालत को यह भी ध्यान में रखना चाहिए था कि शिकायतकर्ता की सुरक्षा केवल अदालत में बयान दर्ज करने तक ही सीमित नहीं है। उसकी जान-माल को खतरा बाद में भी हो सकता है।

ऐसे में आजम खां का जेल से बाहर निकलना उचित नहीं है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इंसाफ की गुहार लगाएंगे। उन्होंने कहा कि आजम खां की दबंगई और गुंडई से पूरा रामपुर घबराता है। उनके जेल से बाहर आने पर रामपुर में त्राहि-त्राहि मच जाएगी।

ये भी पढ़ें...चीनी टैंक करेंगे हमला: सैनिकों का अभ्यास पूरा हुआ, अब यहां कब्जे की तैयारी शुरू

रिपोर्ट- अखिलेश तिवारी

Newstrack

Newstrack

Next Story