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यूपी हुआ लॉकडाउन: अब नहीं निकल पाएंगे घरों से, जानें क्या-क्या रहेगा बंद
उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में महामारी के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में महामारी के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। राज्य की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी कार्यों पर 55 घंटों यानी 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। इससे संबंधित आदेश मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी किए हैं।
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बस सेवा
प्रदेश के लिए जारी इस आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में सभी कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण हाट-बाजार, गल्ला मंडी और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रोडवेज बस सेवा प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित रहेगी।
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जारी रहेंगी ये सभी सेवाएं
लॉकडाउन की 55 घंटों के दौरान सभी जरूरी सेवाएं जैसे चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की भांति खुली रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मियों व डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई रोक-टोक नहीं रहेगी।
साधन सेवाएं
साथ ही यूपी में रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले व्यक्तियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा। सभी अंतरराष्ट्रीय व घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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मालवाहक वाहन
बात करें मालवाहन वाहनों की, तो इनके आने-जाने पर कोई रोक-टोक नहीं होगी। राष्ट्रीय व राज्यमार्गों पर परिवहन भी जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप व ढाबे पहले की तरह खुले रहेंगे।
वहीं महामारी को ध्यान में रखते हुए घर-घर शुरू किया गया व्यापक स्क्रीनिंग अभियान जारी रहेगा। इससे संबंधित सभी कार्यालय खुले रहेंगे। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे।
हालांकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे।
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नौकरी से जरूरी सेवाओं
नौकरी से जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। उन पर कोई रोक नहीं होगी।
भवन और निजी प्रोजेक्ट
इसके अलावा बड़े निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल, सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
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जागरूकता कार्यक्रम
साथ ही सभी सार्वजनिक स्थल अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकायों की ओर से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।
वहीं हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी संयुक्त भ्रमण करेंगे। पेट्रोलिंग व्यवस्था को कड़ाई से लागू कराया जाएगा। कोरोना के संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ इन नए दिशा-निर्देशों के तहत भी समीक्षा करते हुए काम करेंगे। लॉकडाउन का सख्ती से पालन न किये जाने पर दंडित कार्रवाई भी होगी।
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