TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

UAE में अब इस समय पर खुलेंगी दुकानें, नियम का उल्लंघन करने पर मिलेगी ये सजा

18 मई को यूएई अथोरिटी द्वारा नेशनल डिसइंफेक्शन प्रोग्राम को लेकर नई घोषणाएं की गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना और दंड के प्रावधान के बारे में भी बताया गया।

Shreya
Published on: 20 May 2020 11:43 AM IST
UAE में अब इस समय पर खुलेंगी दुकानें, नियम का उल्लंघन करने पर मिलेगी ये सजा
X

अबु धाबी: 18 मई को यूएई अथोरिटी द्वारा नेशनल डिसइंफेक्शन प्रोग्राम को लेकर नई घोषणाएं की गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना और दंड के प्रावधान के बारे में भी बताया गया। तो चलिए आपको बताते हैं नए अपडेट के बारे में सबकुछ-

ईद के अवकाश के दौरान इस दिन खुलेंगे मॉल औैर शॉपिंग सेंटर्स

मंगलवार यानि 20 मई 2020 से नेशनल डिसइनफेक्शन ड्राइव की टाइमिंग अगले नोटिस तक रोजाना 8 से शाम 6 बजे तक होगी। ये समय अगले समय तक लागू रहेगा। वहीं ईद के अवकाश के दौरान यानि 23 या 24 मई के दौरान मॉल और शॉपिंग सेंटर्स सुबह 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलेंगे।

मॉल्स को उन सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा, जो अधिकारियों द्वारा पहले चरण को खोलने के संबंध में जारी किए गए थे। ईद के अवकाश के बाद मॉल और शॉपिंग सेंटर के लिए नए समय का एलान किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: आज आएगा सदी का सबसे बड़ा तूफान, तेज हवाओं से उखड़े पेड़, इन राज्यों में खतरा

वहीं अभी भी मस्जिद और अन्य पूजा स्थल को बंद रखा गया है। ईद की नमाज़ और अन्य सभी नमाज़ घर पर ही अदा की जाएगी। वहीं यूएई अथोरिटी ने कुछ दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है। ये दुकान सप्ताह में सात दिन तक खुले रहेंगे।

इन दुकानों को दी गई प्रतिबंध से छूट

हालांकि खाद्य दुकानों, सहकारी समितियों, किराने का सामान, सुपरमार्केट और फार्मेसियों को Disinfection ड्राइव प्रतिबंध से छूट दी गई है। कुछ खुदरा विक्रेताओं को सुबह 6 से रात 8 बजे तक काम करने की अनुमति होगी। इनमें कसाई (butchers), सब्जी और फल की दुकानें, कत्लखाने, मछली बेचने के आउटलेट, मिलें और हलवाई की दुकानें शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: नए अध्ययन में दावा: गर्मी में कम नहीं होगा कोरोना का कहर, और बढ़ने के आसार

क्या है जुर्माने का प्रावधान?

वहीं अगर कोई भी इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है तो उनके लिए जुर्माना और दंड की नई घोषणाएं की गई हैं।

Dh50,000: ये जुर्माना उन लोगों के लिए है, जो स्कूलों, जिम, सिनेमा, पार्कों, कैफे, रीटहाउस, पूल को बंद करने का पालन नहीं करते हैं। Dh50,000 जुर्माना उन लोगों पर भी लागू होता है जो रेस्तरां, पार्क, मॉल आदि के खुलने और बंद होने के समय का पालन नहीं करते हैं।

Dh10,000: COVID-19 पॉजिटिव व्यक्तियों को नेशनल ट्रेसिंग ऐप डाउनलोड न करने पर जुर्माना देना होगा।

Dh20,000: ट्रैकिंग डिवाइस या ऐप के साथ छेड़छाड़ के लिए Dh20,000 जुर्माना देना होगा। जहां आवश्यकता हो वहां थर्मल कैमरे नहीं लगाने के लिए भी Dh20,000 का जुर्माना देगा होगा।

किसी पार्टी या सभा की मेजबानी करने से मेजबान को Dh10,000 का जुर्माना भी लग सकता है और जो इसमें शामिल होता है उसको Dh5,000 जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि तीन से अधिक लोग कार में यात्रा करते हुए पाए जाते हैं, या फेस मास्क नहीं पहने हुए मिलते हैं, तो उन पर Dh3,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह भी पढ़ें: धोनी ने ऐसे मारी एंट्री, फैंस हुए बेकाबू, देखें ये Video

कार्यालय में मास्क नहीं पहनने से कर्मचारी को Dh500 का जुर्माना और कंपनी पर Dh5,000 का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर किसी कंपनी में 30 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी ऑफिस में काम करते पाए जाते हैं, तो कंपनी पर Dh3,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने के लिए व्यक्तियों के खिलाफ Dh3,000 और प्रतिष्ठानों के खिलाफ Dh5,000 का जुर्माना लग सकता है।

यह भी पढ़ें: सबसे बड़े तूफान से रेलवे पर खतरा, ऐसे बचाए जाएंगे रेल के डिब्बे

वहीं आप COVID-19 परीक्षण कराने से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा लेने से इंकार करते हैं, तो आपको Dh5,00 का जुर्माना लगाया जाएगा और पहले परीक्षण के दो सप्ताह के बाद दूसरा परीक्षण लेने से इनकार करने पर Dh1,000 का जुर्माना लग सकता है।

प्रतिबंधों का किसी भी तरह से उल्लंघन करने पर आपको Dh3,000 का जुर्माना देना होगा। निजी ट्यूशन को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ट्यूटर और मेजबान को जुर्माने देना होगा।

यह भी पढ़ें: करोड़ों लोगों को गरीबी के दलदल में फंसाएगा कोरोना संकट, विश्व बैंक का आकलन

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



\
Shreya

Shreya

Next Story