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कुलभूषण जाधव मामला: ICJ के फैसले पर पाकिस्तान ने दिया ऐसा बयान
रविवार को कुलभूषण जाधव मामले को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि उसने आईसीजे के फैसले का पूरी तरह पालन से किया है।
इस्लामाबाद: रविवार को कुलभूषण जाधव मामले को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि उसने आईसीजे के फैसले का पूरी तरह पालन से किया है। कुछ दिनों पहले भारत के वकील ने कहा था कि नयी दिल्ली को पूरी उम्मीद थी कि वह कुलभूषण जाधव को रिहा कराने के लिए इस्लामाबाद को अनौपचारिक माध्यम से मना लेंगे।
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बता दें कि 49 वर्षीय कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनको पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार कर मौत की सजा सुनाई थी। जिसके कुछ हफ्ते बाद भारत ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने से इनकार करने और उनकी मौत की सजा के मामले में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी थी।
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हमें उम्मीद थी कि हम जाधव को छोड़ने के लिए मना लेंगे
ICJ में जाधव की तरफ से भारत के मुख्य वकील हरीश साल्वे थे। पिछले वर्ष जुलाई में ICJ ने फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव की सजा पर प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही अविलंब राजनयिक पहुंच मुहैया करानी चाहिए। तीन मई को लंदन से ऑनलाइन बात करते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि हम अनौपचारिक माध्यम से पाकिस्तान को जाधव को छोड़ने के लिए मना लेंगे।
इस दौरान साल्वे ने कहा कि हमने कहा- हम उनकी वापसी चाहते हैं। उन्हें छोड़ दिया जाए। क्योंकि यह पाकिस्तान में अहं का बड़ा कारण बन गया है। इसलिए हमें उम्मीद थी कि वे उन्हें जाने देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। साल्वे की बात का जवाब देते हुए पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता आईशा फारूकी ने कहा कि जाधव मामले में भारत के वकील के बयानों पर इस्लामाबाद ने गौर किया है।
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पाकिस्तान ने पूरी तरह फैसले का पालन किया
आईशा फारूकी ने कहा कि साल्वे ने वापस आईसीजे का दरवाजा खटखटाने की बात कहकर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो तथ्यों के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के वकील के निराधार एवं असत्य कथन को पूरी तरह खारिज करते हैं कि पाकिस्तान ने मामले में आईसीजे के फैसले का अनुपालन नहीं किया है। पाकिस्तान ने पूरी तरह फैसले का पालन किया है और आगे भी करता रहेगा।
साथ ही आईशा फारूकी ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय राजनयिक पहुंच की मंजूरी दी और आईसीजे के फैसले के अनुरूप प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार के उपायों की प्रक्रिया कर रहा है।
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