Bihar: बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से वापस लिया रिव्यू पिटीशन, अति पिछड़ा आयोग बनाएगी सरकार

Bihar: बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर दिया गया अपना रिव्यू पिटिशन वापस ले लिया है।

Newstrack :  Network
Update: 2022-10-19 14:42 GMT

Bihar: बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से वापस लिया रिव्यू पिटिशन

Bihar: बिहार सरकार (Bihar Government) ने पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में नगर निकाय चुनाव (Municipal election) को लेकर दिया गया अपना रिव्यू पिटिशन वापस ले लिया है। बिहार सरकार (Bihar Government) ने कोर्ट को बताया कि अति पिछड़े वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया जाएगा। यह कमीशन बिहार में अति पिछड़े वर्ग में राजनीतिक पिछड़ेपन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग (state election commission) राज्य में नगर निकाय चुनाव कराएगा।

नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार व अन्य द्वारा दायर किए गए पुनर्विचार याचिका को निष्पादित कर दिया। बता दें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने इन याचिकाओं को निस्तारित कर दिया।

10 अक्टूबर से होने वाले नगर निकाय चुनाव पर रोक

बता दें 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 10 अक्टूबर से होने वाले नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसमें ईबीसी को दिए गए। कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण में नियमों का पालन नहीं किया गया। इसलिए इस चुनाव पर रोक लगाया जाता है। इसके बाद बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की।

पटना कोर्ट ने सरकार से बस एक ही सवाल किया था। इसमें कहा था कि राज्य सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट के यह चुनाव करवा रही है। इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार ट्रिपल टेस्ट में फेल हो गई है वह बिना टेस्ट दिए ही नगर निकाय चुनाव कराना चाहती थी।

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