कोरोना: बिहार विधानसभा चुनाव टालने की मांग पर SC ने सुनाया ये अहम फैसला

इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव को कोरोना के कारण स्थगित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, 'कोरोना चुनाव टालने की कोई वजह नहीं हो सकता। चुनाव आयोग हर बात का ध्यान रख कर चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा।

Update: 2020-08-28 07:38 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल के मद्देनजर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यूजीसी के सर्कुलर को बरकरार है। कोर्ट ने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि बिना परीक्षा के छात्र प्रमोट नहीं होंगे।

नई दिल्ली: इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव को कोरोना के कारण स्थगित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, 'कोरोना चुनाव टालने की कोई वजह नहीं हो सकता। चुनाव आयोग हर बात का ध्यान रख कर चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की फाइल फोटो

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

बता दें कि बिहार में इस साल के अंत तक विधान सभा चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई थी कि कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए चुनाव कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, 'कोरोना चुनाव टालने की कोई वजह नहीं हो सकता है। उन्होंने याचिका में की गई मांग को मानने से इनकार कर दिया।

ईवीएम की फाइल फोटो

इन दलों ने चुनाव टालने की उठाई थी मांग

उधर निर्वाचन आयोग (ईसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना काल में भी बिहार विधान सभा का चुनाव तय समय पर ही होगा। अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का एलान नहीं किया है। वहीं राज्य के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने महामारी के समय चुनाव कराने के औचित्य पर सवाल उठाया है।

लोक जनशक्ति पार्टी ने भी महामारी के मद्देनजर चुनाव टालने की बात कही है। राकांपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी जैसे कुछ अन्य दलों ने भी चुनाव टालने की मांग की है।

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इलेक्शन कमीशन ने जारी किये दिशा-निर्देश

इलेक्शन कमीशन ने बिहार विधान सभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर से जांच की जाएगी।

जिसके तहत वोटर्स को वोटिंग के समय ग्लव्स दिए जाएंगे। पृथक-वास में रहने वाले कोविड-19 के मरीजों को मतदान के दिन अंतिम समय में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

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