AGR मामला: Vodafone ने कहा- खत्म हो गया पैसा, SC बोला- अब भेजेंगे जेल

कोर्ट ने बिड़ला ग्रुप की टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone idea) को सख्त चेतावनी दी और यह तक कहा कि अब वो कंपनी के अधिकारी को जेल भेज देगा।

Update: 2020-07-20 13:36 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट अब 10 अगस्त को टेलीकॉम कंपनियों पर बकाया राशि के मामले में अगली सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बिड़ला ग्रुप की टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone idea) को सख्त चेतावनी दी और यह तक कहा कि अब वो कंपनी के अधिकारी को जेल भेज देगा।

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15 सालों में सभी रेवेन्यू खत्म हो चुका है

वोडाफोन आइडिया के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वोडाफोन आइडिया ने बीते 15 सालों में जितना रेवेन्यू हासिल किया वो सब अब खत्म हो चुका है। ऐसे में अजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की कीमत तुरंत चुकाना उसके बूते के बाहर की बात है। वोडाफोन आइडिया पर तकरीबन 58 हजार करोड़ रुपये के बकाया का दावा किया जा रहा है। वहीं कंपनी के मुताबिक, अब उस पर सिर्फ 46 हजार करोड़ रुपये का ही बकाया है।

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हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?

वहीं मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय न्यायाधीश की बेंच ने वोडाफोन आइडिया के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि अगर आप दशकों से घाटे में चल रहे हैं तो हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप AGR बकाया का भुगतान सुनिश्चित कैसे करेंगे? आगे जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अगर आप आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हम कड़ा एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि 'अब से जो गलत करेगा, हम उसे सीधे जेल भेज देंगे।'

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मुकुल रोहतगी ने अदालत से लगाई ये गुहार

इस पर रोहतगी ने कहा कि 'हमने वित्तीय दस्तावेज, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स, जमा करवा दिए हैं। कंपनी का पूरा नेटवर्थ पिछले 15 सालों में खत्म हो गया है।' साथ ही मुकुल रोहतगी ने हाथ जोड़कर अदालत से गुहार लगाई, "कृपया बाकी राशि का भुगतान करने के लिए 15 साल का समय दें।"

तुरंत बकाया भरने में अक्षम है कंपनी

कंपनी ने कहा कि बीते 15 सालों में जो उसने कमाया, वो उसे टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर को संचालित करने में गंवा चुकी है, इसलिए तुरंत बकाया भरने में वो अक्षम है। बता दें कि कोर्ट ने 18 जून को अपनी पिछली सुनवाई में टेलिकॉम कंपनियों से एक दशक की बैलेंस शीट देने को कहा था।

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वोडाफोन आइडिया पर बकाया है 58 हजार करोड़ रुपये

बता दें कि टेलिकॉम डिपार्टमेंट का वोडाफोन आइडिया पर कुल 58 हजार करोड़ रुपये बकाया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नॉन-टेलिकॉम रेवेन्यू भी शामिल है। वहीं कंपनी का कहना है कि डिपार्टमेंट के आकलन में कुछ गलतियां हुई हैं। उसने अतीत में दी गई रकम को बकाया रकम से घटाया नहीं है। कंपनी का कहना है कि अब उस पर केवल 46 हजार करोड़ का ही बकाया है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां लगातार मांग कर रही हैं कि बकाया राशि बड़ी है इसलिए एक साथ चुकाने से उनके कारोबार पर असर पड़ेगा।

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