KAL Airways case मामले पर स्पाइसजेट को अदालत से झटका, दिया 380 करोड़ चुकाने का आदेश
KAL Airways Case: कलानिधि मारन ने साल 2017 में स्पाइसजेट पर मुकदमा दायर किया था। यह मुकदमा केएएल एयरवेज को परिवर्तनीय वारंट और वरीयता शेयर जारी करने में विफल रहने के कारण कथित तौर पर नुकसान होने के खिलाफ जारी किया था।
KAL Airways Case: देश में लोगों को किफायती दामों हवाई सफर की सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी एयरलाइन स्पाइसजेट को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्पाइसजेट लिमिटेड को काल एयरवेज मामले में 380 करोड़ रुपये का बकाया ब्याज जमा करने का आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने एयरलाइन को चार सप्ताह के भीतर संपत्ति का एक हलफनामा प्रस्तुत करने का को कहा है। आपको बता दें कि सन ग्रुप के पूर्व प्रवर्तक कलानिधि मारन के पास काल एयरवेज का नियंत्रण है।
मारन ने 2017 में दायर किया था मुकदमा
दरअसल, कलानिधि मारन ने साल 2017 में स्पाइसजेट पर मुकदमा दायर किया था। यह मुकदमा केएएल एयरवेज को परिवर्तनीय वारंट और वरीयता शेयर जारी करने में विफल रहने के कारण कथित तौर पर नुकसान होने के खिलाफ जारी किया था।
समाधान के लिए पहले से चल रही बातचीत
इस दौरान स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि स्पाइसजेट व्यापक समाधान के लिए मारन और काल एयरवेज के साथ पहले से ही बातचीत कर रही है। हम इसे पारस्परिक रूप से हल करने के लिए आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने पहले ही एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दी गई पूरी मूल राशि का भुगतान कर दिया है।
मूल राशि का हो चुका भुगतान
लंबी अदालती लड़ाई के बाद स्पाइसजेट मारन को 579.08 करोड़ रुपए की मूल राशि का भुगतान पहले ही कर चुकी है। लेकिन ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया था। इस वजह से अक्टूबर 2020 में ब्याज राशि 242 करोड़ रुपया था। फिर फरवरी 2023 में बढ़कर 362 करोड़ रुपए हो गया था और अंत में यह 380 करोड़ रुपये हो गया था। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले पर अभी तक सन ग्रुप से कोई टिप्पणी नहीं आई है।
शेयरों में रही उछाल
भले ही स्पाइसजेट को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका मिला हो,लेकिन इस फैसला का असर उसके शेयर पर नहीं दिखाई पड़ा। गुरुवार को कंपनी का शेयर 0.79 फीसदी मजबूत होकर 26.55 रुपए पर बंद हुआ। आज के कारोबार में निवेशकों को कंपनी शेयर से 2.79 रुपये प्रति शेयर का फायदा हुआ।