ITR Verification Date: फटाफट करा लीजिए ITR का ई-वेरिफिकेशन, खत्म होने वाली आखिरी डेट, वरना होगा हिसाब किताब

ITR Verification Last Date: आज ही ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें! कृपया रिटर्न के ई-सत्यापन के तरीके नीचे देखें। अपने आईटीआर को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सत्यापित करना याद रखें।चूक होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

Update: 2023-08-27 02:09 GMT
ITR Verification Last Date (सोशल मीडिया)

ITR verification: आयकर विभाग ने टैक्सपैयर्स के लिए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X (पूर्व ट्विटर) से एक मैसेज जारी किया है। यह मैसेज उन्हें सभी टैक्सपैयर्स के लिए है, जिन्होंने अपना AY 2023-24 (FY 2022-23) का ITR भरा है। विभाग ने इस मैसेज में साफ किया है कि यदि कोई करदाता आईटीआर फाइल करने के बाद तय तिथि में यह प्रक्रिया पूरा नहीं करता है तो उसका फाइल किया हुआ आईटीआर अधूरा मना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल, आईटीआर फाइल करने के बाद उसे ई-सत्यापित करना काफी जरूरी होता है और यह भरने के बाद 30 दिन के अंदर होता है। विभाग ने आईटीआर ई-वेरिफिकेशन की भी लास्ट डेट निर्धारित की हुई है। ऐसे में वे लोगों ने जिन्होंने अपना आईटीआर फाइल किया हुआ, लेकिन ई-वेरफिकेशन अभी तक नहीं करवाया है तो वह जल्दी से जल्दी करवा लें, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। ई-वेरिफिकेशन की लास्ट डेट को देखते हुए विभाग करदाताओं को फोन मैसेज पर और अपने सोशल मीडिया पर अलर्ट कर रहा है।

ई-सत्यापित नहीं होने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

आयकर विभाग ने X में ट्वीट कर कहा कि यदि आप अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) को ई-सत्यापित नहीं करते हैं, तो फाइलिंग प्रक्रिया को अधूरा माना जाएगा। आपका आईटीआर अमान्य हो जाएगा। ऐसे में विभाग ने करदाता देरी न करने और ई-फाइलिंग प्रक्रिया को आज ही पूरा करने का आग्रह किया है। यदि आप ऐसा करने में असफल होते हैं तो जुर्माना लग सकता है।

यह है आखिरी डेट

आगे विभाग ने लिखा कि “प्रिय करदाताओं, आज ही ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें! कृपया रिटर्न के ई-सत्यापन के तरीके नीचे देखें। अपने आईटीआर को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सत्यापित करना याद रखें। विलंबित सत्यापन से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क लगाया जा सकता है। देरी न करें, आज ही अपना आईटीआर सत्यापित करें!''

इसलिए जरूरी ई-वेरिफिकेशन

आईटीआर को वैध मानने के लिए उसका ई-सत्यापन अनिवार्य है। अगस्त 2023 से प्रभावी, आयकर विभाग ने कर दाखिल करने वालों के लिए रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को ई-सत्यापित करना अनिवार्य कर दिया है।

खुद ऐसे करें ई-वेरिफिकेशन

सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और यहां पर 'ई-वेरिफाई रिटर्न' पर क्लिक करें।

उसके बाद आपको अपना पैन, मूल्यांकन वर्ष जिसके लिए सत्यापन किया जा रहा है (2023-24), और पावती संख्या दर्ज करनी होगी।

वैकल्पिक रूप से आप अपने पैन और पासवर्ड से भी लॉग इन कर सकते हैं, फिर "माय अकाउंट" पर जाएं और फिर "ई-वेरिफाई रिटर्न" पर क्लिक करें।

नया पेज फिर उस फ़ाइल को प्रदर्शित करेगा जिसके लिए सत्यापन लंबित है।

आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया काफी सीधी है। कोई भी व्यक्ति रिटर्न की पुष्टि और ई-सत्यापन करने के लिए आधार के साथ पंजीकृत और मैप किए गए मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी का उपयोग कर सकता है।

ई-सत्यापन करने का एक और आसान तरीका नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करना और ई-सत्यापित आईटीआर खंड के माध्यम से नेविगेट करना है।

जल्द जारी होगा टैक्स रिफंड

आयकर विभाग टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए औसत प्रसंस्करण समय को कम करने की योजना बना रहा है। एक बिजनेस मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग टैक्स रिफंट की सीमा अवधि को घटाकर 10 दिन करने का प्लान कर रहा है। अभी यह अवधि 16 दिनों की है। यानी कोई व्यक्ति का टैक्ट रिफंड आना है तो उसे 16 दिनों का इंतजार करना होता है।

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