Income Tax Alert: इस डेट तक चुका दें एडवांस टैक्स की पहली किस्त, नहीं तो झेलना पड़ेगा लंबा, यहां जानें कैसे करें अप्लाई

Income Tax Alert: कराधान योजना (धारा 44एडी और 44एडीए) के तहत पूरी अग्रिम कर राशि का भुगतान 15 मार्च या उससे पहले या 31 मार्च तक एक किस्त में किया जाना चाहिए। अगर कोई करदाता अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहने या देर से भुगतान करने पर ब्याज शुल्क लगेगा।

Update:2023-06-14 09:40 IST
Income Tax Alert (सोशल मीडिया)

Income Tax Alert: अगर आप करदाता हैं और एडंवास टैक्स पे करना जा रहे हैं तो इसलिए आयकर विभाग ने ऐसे टैक्सपेयर को डेट रिमाइंडर अलर्ट जारी किया है। इनकम टैक्स के मुताबिक, टैक्सपेयर की अग्रिम कर की पहली किस्त का भुगतान 15 जून तक करना है। यह भुगतान अनुमानित कर देनदारी का 15 फीसदी ही हो सकता है। विभाग ने करदाताओं से आग्रह किया है कि पहली किश्त का भुगतान करना ना भूलें। आज यानी 13 जून ले एडवांस टैक्स की पहली किस्त का भुगतान करने के लिए करदातों के पास दो दिन का समय है। जल्दी करें...।

ट्विटर कर जारी किया अलर्ट

आयकर विभाग ने बुधवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्विट करते हुए 49 सेकेंड का एक शार्ट वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो पर लिखा कि करदाता कृपया ध्यान दें! 15 जून, 2023 तक अपनी अग्रिम कर की पहली किस्त का भुगतान करना न भूलें। ऐसे में बहुतों के मन मे सवाल उठा रहा है कि आखिर एडवांस टैक्स क्या भला है।?

क्या होता है एडवांस टैक्स ?

दरअसल, अग्रिम कर आयकर की वह राशि है, जिसका भुगतान एक मुश्त के बजाय देय तिथियों के अनुसार किश्तों होता है। यहां पर व्यक्ति और व्यवसाय वर्ष के अंत में एकमुश्त राशि के बजाय किस्तों के माध्यम से अग्रिम रूप से आयकर का भुगतान करते हैं।

कौन लोग भर सकते हैं टैक्स

इस पर एसएजी इन्फोटेक के एमडी अमित गुप्ता ने कहा कि यह सभी करदाताओं पर लागू होता है। जैसे वेतनभोगी व्यक्तियों, फ्रीलांसरों और व्यवसायों से जुड़े करदाता आदि, जिनकी कुल कर देनदारी एक वित्तीय वर्ष में 10 हजार रुपये या उससे अधिक है। हालांकि, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी व्यावसायिक आय नहीं है, उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।

देरी पर इस धारा पर लेगा फाइन

उनका कहना है कि प्रकल्पित कराधान योजना (धारा 44एडी और 44एडीए) के तहत पूरी अग्रिम कर राशि का भुगतान 15 मार्च या उससे पहले या 31 मार्च तक एक किस्त में किया जाना चाहिए। अगर कोई करदाता अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहने या देर से भुगतान करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज शुल्क लगेगा।

Due dates for advance tax payments

  • 15 जून: एडवांस टैक्स का 15%
  • 15 सितंबर: अग्रिम कर का 45% कम अग्रिम कर पहले ही भुगतान किया जा चुका है।
  • 15 दिसंबर: अग्रिम कर का 75% कम अग्रिम कर पहले ही भुगतान किया जा चुका है।
  • 15 मार्च: अग्रिम कर का 100% कम अग्रिम कर पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

एडवांस टैक्स कैसे दें?

  • इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
  • यहां पर 'ई-पे टैक्स' पर क्लिक करें
  • उसके बाद अपना पैन और पासवर्ड डालें
  • फिर "एडवांस टैक्स" पर क्लिक करें और भुगतान विधि चुनें
  • आप "अभी भुगतान करें" बटन पर क्लिक करके राशि का भुगतान कर सकते हैं।
  • भुगतान हो जाने के बाद आपको अपने भुगतान के प्रमाण के रूप में एक रसीद मिलेगी।

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