करदाताओं को बड़ी राहत: सरकार ने बढ़ाई IT रिटर्न की डेडलाइन, ये है नई तारीख

केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन एक महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब आप 31 दिसंबर 2020 तक रिटर्न (Income Tax Return) फाइल कर सकते हैं।

Update:2020-10-24 17:19 IST
करदाताओं को बड़ी राहत: सरकार ने बढ़ाई IT रिटर्न की डेडलाइन, ये है नई तारीख

नई दिल्ली: कोरोना काल के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने करदाताओं (Taxpayers) को बड़ी राहत दी है। दरअसल, सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन एक महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब आप 31 दिसंबर 2020 तक रिटर्न (Income Tax Return) फाइल कर सकते हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने दी है।

इनकम इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाई गई

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बयान जारी करते हुए कहा है कि करदाताओं के लिए इनकम इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। CBDT ने जारी बयान में कहा है कि करदाताओं के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए और समय मिल सके इसलिए डेडलाइन को बढ़ाया जा रहा है।

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(फोटो- सोशल मीडिया)

ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन हुई 31 जनवरी 2021

वहीं जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट करना है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को दो महीने बढ़ा दिया गया है, यानी अब वो 31 जनवरी 2021 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। CBDT की ओर से जारी बयान के मुताबिक, उन करदाताओं के लिए, जिनके खातों की ऑडिट करवाना आवश्यक है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है।

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इससे पहले सरकार ने 30 नवंबर तक बढ़ाई थी डेडलाइन

बता दें कि इससे पहले सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए IT रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया था। लेकिन कोरोना वायरस के बीच एक बार फिर से सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए और समय मिल सके व मौजूदा संकट के बीच कुछ राहत मिल सके इसलिए डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है।

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