ITR Filing Deadline 31 July: सरकार बढ़ाएगी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन ? लोग कर रहे मांग

ITR Filing Deadline 31 July: वकीलों का टैक्स एसोसिएशन ATBA और सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में इन एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के आईटीआर फाइल करने की आखिरी डेट को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 तक कर दे।

Update:2023-07-30 06:00 IST
ITR Filing Deadline 31 July (सोशल मीडिया)

ITR Filing Deadline 31 July: अब से उन लोगों के पास वित्त वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return) के लिए ढाई दिन ही बचे हैं। अगर आप भी आईटीआर फाइल करते हैं और अभी तक नहीं किया है तो सारे काम छोड़कर फटाफट पहले इस काम को पूरा लें, कहीं ऐसा न हो कि आप निर्धारित डेट में अपना आईटीआर न फाइल कर पाएं और अगस्त से आपको इस कार्य के लिए 5 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ जाए। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 तक की है। वहीं, देश में एक बड़ा धड़ ऐसा भी है, जो दो दिन बाकी होने के बाद भी अपना आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है, जिसके यह लोग सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से आईटीआर फाइल की आखिरी तारीख को बढ़ाने की मांग कर रहा है।

हालांकि अभी तक विभाग की ओर से अभी तक आईटीआई फाइल की आखिरी डेट को आगे बढ़ाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं, जबकि राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि करदाता आगे डेट बढ़ने का इंतजार न करें, तय डेट पर अपना आईटीआर फाइल करें। अब ऐसे में देखना है कि क्या सरकार लोगों की डेट बढ़ाने की अपील सुनेगी?

डेडलाइन बढ़ाने पर वित्त मंत्रालय को लिखा गया पत्र

दरअसल, देश में आए मानसून की वजह से कई राज्यों के शहरों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में इन शहरों के नागारिकों को भारी समस्याओं का सामाना करना पड़ रहा है और उन्हें जीवन में उपयोग होने वाली रोजमर्रा चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ा रहा है तो ऐसे में यह लोग अपना आईटीआर कैसे फाइल करें? मौजूदा समय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बाढ़ की चपेट में हैं। यहां के लोगों को जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन राज्यों के हालत को देखते हुए वकीलों का टैक्स एसोसिएशन ATBA और सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में इन एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के आईटीआर फाइल करने की आखिरी डेट को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 तक किया जाए, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को कुछ सहुलियत मिल सके और उन्हें इस कार्य के लेट शुल्क न देना पड़े,लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी के बयान से देखकर लगता है कि सरकार इस बार आईटीआर फाइल की आखिरी डेट बढ़ाने की मूड में नहीं है। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा था कि लोग 31 जुलाई से आगे डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद न रखें।

2 दिन के बाद से लगेगा जुर्माना

आज के बाद से अब लोगो के पास आईटीआर फाइल करने के दो ही दिन बचे हैं। ऐसे में लोग यह न सोचें कि सरकार फाइल करने की आखिरी डेट जरूर बढ़ाएगी। अगर यह डेट नहीं बढ़ी तो 31 जुलाई के बाद से आपको आईटीआर फाइल कर वक्त 5 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि यह लेट फाइन करदाता की आय के अनुसार लिया जाएगा। इसमें जिसकी सालाना आय 2.50 लाख रुपये से ऊपर है तो उसको लेट फाइन के रूप में 1000 रुपये देना होगा। वहीं, जिसकी सालाना 5 लाख रुपये के ऊपर है तो उसको आईटीआर लेट फाइल करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि सरकार का खजाना बढ़ाएं तो 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर फाइल कर दें। इसके अलावा टैक्स की देनदारी होने पर भी टैक्स जमा न करने पर आपको घर में आयकर विभाग का नोटिस भी आ सकता है।

जल्दबाजी में न करें ये गलती

आज से आईटीआर फाइल करने के दो दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आपने भी तक इसको फाइल नहीं किया है तो आप जल्दी से यह भर जाए इस कोशिश में होंगे। याद रहे जल्दबाजी में आईटीआर दाखिल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसको भरते वक्त अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स रिजीम की सही जानकारी दें। अपनी कमाई की सही जानकारी दें। अगर आपके विदेश में भी कोई संपत्ति है तो इस आईटीआर में उसकी भी जानकारी दर्ज कराएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आयकर विभाग को पता चलता है तो वह आपको नोटिस देते हुए कानूनी कार्रवाई कर सकता है। वहीं, आईटीआर भरने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर करें। इसके बिना आपका आईटीआर पूरा नहीं माना जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभाग टैक्सपेयर को 120 दिन का वक्त देता है।

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