सरकारी कर्मचारी अलर्ट: सरकार ने बदले सैलरी से जुड़े ये नियम, जानें क्या हुआ बदलाव

ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग के मद्देनजर Central Government में सीधे भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्त होने के बाद Employee को सैलरी की सुरक्षा यानी Pay Protection मिलेगा।

Update: 2020-08-12 12:10 GMT
Pay Protection

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी की सुरक्षा को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम (Memorandum) जारी किया गया है। DoPT द्वारा जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग के मद्देनजर Central Government में सीधे भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्त होने के बाद Employee को सैलरी की सुरक्षा यानी Pay Protection मिलेगा। कर्मचारियों को यह सुरक्षा सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के FR 22-B(1) के तहत दी जाएगी।

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इन कर्मचारी को प्रोटेक्शन ऑफ पे की इजाजत

जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट और CCS (RP) नियम-2016 के लागू होने पर राष्ट्रपति द्वारा FR 22-B(1) के तहत किए गए प्रावधानों के तहत दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशनर के तौर पर केंद्र सरकार में नियुक्त हुए कर्मचारियों को प्रोटेक्शन ऑफ पे की इजाजत दी है। प्रोटेक्‍शन ऑफ पे हर हाल में केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन सुरक्षा देगा। भले ही उनके पास ज्यादा जिम्मेदारी हो या नहीं। यह आदेश 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा।

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रेफरेंसेस मिलने के बाद महसूस हुई जरूरत

ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, FR 22-B(1) के तहत प्रोटेक्शन ऑफ पे को लेकर मंत्रालयों/ विभागों से तमाम रेफरेंसेस मिलने के बाद ये जरूरत महसूस की गई कि केंद्र के ऐसे कर्मचारी, जो तकनीकी तौर पर इस्‍तीफा देने के बाद केंद्र सरकार में सीधे भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्त होते हैं, उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

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ऐसे कर्मचारियों के लिए है नियम

FR 22-B(1) के प्रावधानों में कहा गया है कि ये नियम उस सरकारी कर्मचारी की सैलरी को लेकर हैं, जो अलग सेवा या कैडर में प्रोबेशनर के तौर पर नियुक्त हुआ है और फिर बाद में उस सेवा में स्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है।

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