Mukhymmantri Udhyami Yojna: शुरू करें ये नया बिज़नेस, सरकार दे रही 10 लाख रुपये, ऐसे करें अप्लाई
Mukhyamantri Udyami Yojna: बिहार सरकार ने एक नयी योजना की शुरुआत करी है। इस स्कीम में अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए महिलाओं और युवाओ को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे।
Mukhyamantri Udhami Yojna: हर राज्य सरकार अपनी जनता को आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। इसी के तहत बिहार सरकार ने एक नयी योजना की शुरुआत करी है। इस स्कीम में अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए महिलाओं और युवाओ को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे।
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है जो उद्यमियों को आर्थिक सहायता और सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के नवयुवकों को उद्यम क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से उभरने और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली मुख्य लाभों में से एक है वित्तीय सहायता। यह योजना उद्यमियों को उनके व्यापार के लिए आवश्यक कार्य सामग्री, उपकरण और उत्पादन प्रक्रिया की शुरुआत में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे उद्यमियों को उच्च ब्याज दरों पर बैंक ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वे अपने व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्यमियों को ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के कुछ महत्वपूर्ण लाभ
1) वित्तीय सहायता: यह योजना उद्यमियों को सामरिक बैंकों से ऋण या कर्ज की आसानी से प्राप्ति करने की सुविधा प्रदान करती है। यह उन्हें वित्तीय संकट से निकालने और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने में मदद करती है।
2) ब्याज सब्सिडी: उद्यमियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह उन्हें व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी करने और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सहायता करती है।
3) कौशल विकास और प्रशिक्षण: प्रधानमंत्री उद्यमिता योजना उद्यमियों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देती है। यह उद्यमियों के ज्ञान और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे वे अपने व्यवसायों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और विकसित कर सकें।
4)मार्केट प्रमोशन और हैंडहोल्डिंग: इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई के लिए व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है। यह व्यवसाय संचालन के विभिन्न पहलुओं में सहायता के साथ-साथ आवश्यक प्रमाणन और पंजीकरण प्राप्त करने में सहायता भी प्रदान करता है।
5) प्रौद्योगिकी उन्नयन: यह योजना आधुनिक तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है और एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देती है। यह प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें मशीनरी, उपकरण की खरीद और प्रौद्योगिकी से संबंधित हस्तक्षेप शामिल हैं। महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन: यह योजना अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों से संबंधित महिला उद्यमियों और उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य समाज के कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के लिए समावेशिता और समान अवसरों को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर, प्रधान मंत्री उद्यमिता योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कैसे करे आवेदन
योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में सम्पन्न होती है
1) सबसे पहले, आपको योग्यता मानदंडों की जांच करनी चाहिए। प्रधानमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपका व्यापार माइक्रो, छोटा या मध्यम वित्तीय उद्यम के तहत आना चाहिए।
2) आवेदन पत्र की तैयारी: पहले, आपको उद्यमी योजना के लिए आवेदन पत्र तैयार करना होगा। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं या नजदीकी बैंकों, सरकारी दफ्तरों या उद्योग नियामक प्राधिकरण (उद्यमिता संचालनालय) से प्राप्त कर सकते हैं।
3) आवेदन पत्र के साथ, आपको अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, प्रमाणित व्यापारिक पत्र आदि को तैयार करे।
4) मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लोग इन करे।
5) आधिकारिक वेबसाइट पर लोग इन करने के बाद फॉर्म खरीदे। फॉर्म खरीदने के बाद उसे सभी आवश्यक डिटेल भरे जैसे नाम , पता , मोबाइल नंबर , शहर आदि।
6) अपने दर्ज किये हुए मोबाइल नंबर से ओटीपी देख उसे भरे।
7) ओटीपी डालने के बाद अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करे।
8) आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज़ जमा करें। इसमें व्यापार के पंजीकरण प्रमाणपत्र, बैंक खाता विवरण, पहचान प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र आदि शामिल हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के निर्देश व शर्ते
यहां कुछ सामान्य निर्देश और शर्तें हैं जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हो सकती हैं:
1)पात्रता: योजना में शामिल होने के लिए उपयोगकर्ता को उद्यमी होना चाहिए। उपयोगकर्ता को अपने पहले व्यापार को सफलतापूर्वक संचालित करना चाहिए।
2)आय सीमा: योजना के तहत आय सीमा निर्धारित की जाती है, जिसे पार करने वाले उपयोगकर्ता पात्र नहीं होंगे। इसके लिए, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत या व्यापारिक आय की सीमा निर्धारित करते हैं।
3)परिचय पत्र: उपयोगकर्ताओं को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने के लिए उद्यमी परिचय पत्र का होना आवश्यक हो सकता है। यह प्रमाणित करता है कि उपयोगकर्ता वास्तविक और सफलतापूर्वक व्यापार कार्यों में संलग्न हैं।
4)व्यापारिक प्रक्रिया: योजना के लिए आवेदन करने वाले उपयोगकर्ताओं को व्यापारिक प्रक्रिया में संलग्न होना हो सकता है। इसमें व्यापार पंजीकरण, उद्योग आधार नंबर, व्यापारिक लाइसेंस आदि शामिल हो सकते हैं।
5)बिहारी निवासी : इस योजना का लाभ केवल बिहार के निवासी ही उठा सकते हैं। यदि आप बिहार के निवसीउ होकर किसी अन्य जगह में रहते या नौकरी करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
6)आवदेक: इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाती, अनुस्पूचित जनजाति, महिला, युवा, ही आवेदन कर सकते हैं। 50 साल से अधिक या जनरल केटेगरी वाले लोग इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
7)शैक्ष्णिक योग्यता : उम्मीदवार इंटरमीडिएट और साथ में कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि होना चाहिए।
कितनी मिलेगी सहायता
इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को सभी महिलाओं को 10 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। उम्मीदवारों को सरकार को केवल 5 लाख रुपये ही वापस करने होंगे। एक निर्धारित समय के बाद ही सरकार को पैसे वापस करने होंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करके आप अपनी नयी बेकरी, मिल,किराना स्टोर, बुटीक, पार्लर आदि की शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी कला से जुड़े बिज़नेस की शुरुआत भी कर सकते हैं।