PAN-Aadhaar Card Linking: पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की बढ़ी डेडलाइन

PAN-Aadhar Linking: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhar Linking) लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सिंतबर 2021 कर दिया गया है।

Newstrack :  Network
Published By :  Shreya
Update:2021-06-28 13:39 IST
पैन-आधार लिंकिंग (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Link PAN With Aadhaar: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhar Linking) लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सिंतबर 2021 कर दिया गया है। पहले पैन और आधार को लिंक कराने की समय सीमा 30 जून 2021 तक थी। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है। 

सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में आपको अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा। आपको बता दें कि सरकार ने 30 जून से पहले आधार को कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2021 तक थी। लेकिन कोरोना वायरस महामारी (Corona Virus Pandemic) के कारण करदाताओं (Taxpayers) को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी थी अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है।

ऐसे में अब सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अपने कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर आपने इस महीने तक ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इसके अलावा आप पर आयकर अधिनियम के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। अगर आपको अपने पैन को आधार से लिंक कराने में परेशानी हो रही है तो फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह पैन और आधार के लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं।

(फोटो साभार- सोशल मीडिया)

SMS के जरिए करा सकते हैं लिंक

आप अपने मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी इसे लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर 'UIDAIPAN लिखने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों की आधार संख्या उसके बाद एक स्पेस देकर 10 अंकों और अक्षरों वाला पैन नंबर डालकर मैसेज करना है। इस तरह से इसे 'UIDPAN-स्पेस-12 अंक का आधार नंबर-स्पेस-10 अंक का पैन नंबर' लिखना है। जिसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं ये काम

आप घर बैठे ऑनलाइन भी इस काम को कर सकते हैं। आपको अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जाना होगा, जहां पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

PAN Service Center में जाकर करवाएं लिंक 

पैन कार्ड और आधार नंबर को मैन्युअल रूप लिंक कराने के लिए आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर ये काम कर सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 'Annexure-I' नाम का एक फॉर्म भरकर जमा कर दें। इसके साथ आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। इसके लिए आपको निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

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