PAN-Aadhaar Linking: पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ी, जानें कब तक कर सकते हैं लिंक

PAN-Aadhaar Linking: पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट छह महीने तक बढ़ा दी गई है। अगर आप दी गई समय सीमा तक आधार पैन लिंक नहीं कराते हैं तो फिर आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय यानी Inactive घोषित कर दिया जाएगा।

Newstrack :  Network
Published By :  Shreya
Update:2021-09-18 11:00 IST

पैन आधार लिंकिंग (फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

PAN-Aadhaar Linking: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में आपको अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा। पहले पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट (Pan Ko Aadhar Se Link Karne Ki Last Date) 30 सितंबर 2021 तक थी, लेकिन सरकार की ओर से बड़ी राहत देते हुए यह समय सीमा बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। 

CBDT की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुए मुश्किल हालात और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स की अपील के बाद पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन (Aadhar Pan Link Last Date) छह महीने तक बढ़ाई जा रही है। सीबीडीटी के बयान के मुताबिक, अब कार्डधारक पैन को आधार कार्ड से 31 मार्च, 2022 तक जोड़ा जा सकता है। अगर आप इस दी गई समय सीमा तक आधार पैन लिंक (PAN-Aadhaar Linking) नहीं कराते हैं तो फिर आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय यानी Inactive घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप पर आयकर अधिनियम के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना (Fine) भी लग सकता है।  


पैन को आधार से लिंक कैसे करें (Pan Ko Aadhar Se Link Kaise Kare)

अगर आपको अपने पैन को आधार से लिंक कराने में परेशानी हो रही है तो फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह पैन और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) करा सकते हैं।  

SMS के जरिए करा सकते हैं लिंक

आप केवल एक एसएमएस के जरिए भी पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं। इसके लिए बस 567678 या 56161 नंबर पर 'UIDAIPAN लिखने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों की आधार संख्या और फिर एक स्पेस देकर 10 अंकों व अक्षरों वाला पैन नंबर डालकर मैसेज कर दें। इस तरह से (UIDPAN-स्पेस-12 अंक का आधार नंबर-स्पेस-10 अंक का पैन नंबर), मैसेज के बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं ये काम

घर बैठे भी ऑनलाइन भी इसे किया जा सकता है। अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जाएं, जहां पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

PAN Service Center में जाकर करवाएं लिंक

पैन कार्ड और आधार नंबर को मैन्युअल रूप लिंक कराने के लिए आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर ये काम कर सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 'Annexure-I' नाम का एक फॉर्म भरकर जमा कर दें। इसके साथ आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। इसके लिए आपको निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

दोस्तों देश और दुनिया की खबरों को तेजी से जानने के लिए बने रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Tags:    

Similar News