Tomato Cultivation: खुशखबरी! टमाटर की खेती पर अब यूपी सरकार करेगी किसान की मदद, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
Tomato Cultivation Subsidy: उत्तर प्रदेश सरकार जिल में 30 हेक्टेयर क्षेत्र में संकर टमाटर की खेती करने का लक्ष्य रखा रखा है। इसके लिए सरकार 37,500 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। हालांकि इस सब्डिसी का लाभ पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किसानों को दिया जाएगा।
Tomato Cultivation Subsidy: अगर आप किसान हैं और सब्जी में टमाटर की खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती करने में लागत अधिक आने से बचत नहीं हो पा रही है, इससे आप परेशान हैं तो चिंता न करें। इस समाधान भी निकाल लिया गया है। यदि आप किसान हैं और टमाटर की खेती करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आप सरकार से सहायत ले सकते हैं। सरकार टमाटर की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया करवा रही है, जिसका किसान फायदा उठाकर अपनी खेती को लागत को कम कर सकता है और इस फसल से अधिक लाभ कमा सकता है।
हमेशा टमाटर की फसल एक व्यापारिक खेती में गिना जाता रहा है। इसकी खेती करने वाले किसान हमेशा से प्रॉफिट में रहे हैं। वहीं, जो किसान पहले से इसकी खेती में लगे हुए हैं, वह आज एक एक लाख रुपये एक दिन में कमा रहे हैं। बाजार में इस वक्त टमाटर के भाव काफी बढ़े हुए हैं।
इस किस्म पर मिल रही सब्सिडी
उत्तर प्रदेश सरकार जिल में 30 हेक्टेयर क्षेत्र में संकर टमाटर की खेती करने का लक्ष्य रखा रखा है। इसके लिए सरकार 37,500 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। हालांकि इस सब्डिसी का लाभ पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किसानों को दिया जाएगा। यदि कोई किसान टमाटर की खेती के लिए अनुदान चाहता है तो वह इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सकता है। इसके अलावा सरकार प्रदेश में फल और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसान भाइयों को 40 फीसदी तक अनुदान मुहैया करवाती है।
इस जिल के किसान को मिलेगी सहायता
यूपी सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत टमाटर की खेती पर प्रति हेक्टेयर 37,500 रुपए सब्सिडी देनी घोषणा की है। हालांकि यह सब्सिडी सूबे के मऊ जिले के किसानों को विशेष तौर पर टमाटर की खेती के लिए दी जा रही है।
कैसे लें योजना का लाभ
किसान भाई को टमाटर की खेती के लिए सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अपने जिले के जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करना होगा। यहां से आपको एक आवेदन फार्म मिलेगा, जिसको पूरी डिटेल के साथ भरना होगा। उसके बाद फॉर्म को आवश्यक दस्तावेज के साथ अटैच जिला बागवानी अधिकारी विभाग में जमा करना होगा। किसान भाई इसको ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि याद रखें कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
आवदेन करते समय इन दस्तावेजों की जरूरत
यूपी सरकार की उद्यान विभाग की ओर से चलाई जा रही फल, सब्जियों की खेती पर अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान भाई को कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। इन चीजों के रहने के बाद भी किसान अपना फार्म भर सकते हैं।
- किसान का आधार कार्ड
- जमीन के कागजात
- बैंक खाता विवरण हेतु बैंक पासबुक की कॉपी
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
जानिए और किन फसलों पर है सब्सिडी
यूपी के किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, कद्दू, तोरई, खीरा, करेला, लौकी, फूलगोभी, पत्तागोभी जैसी सब्जी फसलों की खेती करने के लिए सरकार 40 फीसदी तक सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा लीची, अमरूद, पपीता, आम, ड्रेगन फ्रूट की फार्मिंग के लिए 50 प्रतिशत और फूलों की खेती पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया करवाते हैं। इसमें गेंदा, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस जैसे कई फूल शामिल हैं।