CAA Protest: यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट का आदेश- वापस करें रिकवरी के तहत वसूल किए गए रुपए

कोर्ट ने कहा यदि कुर्की कानून के विरुद्ध की गई है तो आदेश वापस ले लिया गया, तो कुर्की को कैसे चलने दिया जा सकता है।

Newstrack :  Network
Published By :  Divyanshu Rao
Update: 2022-02-18 10:37 GMT
सुप्रीम कोर्ट (Social Media)

CAA Protest: सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए सरकार द्वारा जारी गए वसूली नोटिस के माध्यम से की गई सभी वसूली को वापस करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा यदि कुर्की कानून के विरुद्ध की गई है तो आदेश वापस ले लिया गया, तो कुर्की को कैसे चलने दिया जा सकता है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जानकारी दी कि उसने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए साल 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई 274 वसूली और कार्यवाही को वापस ले लिया है।

वहीं यूपी राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से वसूली की वापसी का आदेश नहीं लेने का आग्रह किया। क्योंकि यह राशि करोड़ों रुपयों में चली गई और यह दिखाएगा कि यूपी सरकार द्वारा की गई यह वसूली पूरी तरह अवैध थी। हालांकि पीठ ने महाअधिवक्ता गरिमा प्रसाद की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया, कि प्रदर्शनकारियों और राराज्य सरकार को रिफंड का निर्देश देने के बजाय क्लेम ट्रिब्युनल में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

कोर्ट परेवज आरिप टीटू के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें यूपी में नागरिकता विरोधी संसोधन अधिनियम सीएए आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग की थी।

मृत लोगों को भी भेजा गया नोटिस 

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के नोटिस एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ "मनमाने तरीके" से भेजे गए हैं, जिनकी छह साल पहले 94 साल की उम्र में मौत हो गई थी और साथ ही 90 साल से अधिक उम्र के दो लोगों सहित कई अन्य लोगों को भी भेजा गया था।

आपको बता दें कि नागरिकता कानून संसोधन बिल के खिलाफ हुए साल 2019 में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार ने हर्जाने के तौर पर वसूली नोटिस जारी किया था। जिसके बाद अब हाल ही में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जिसके बाद यूपी सरकार ने नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को भेजे गए वसूली नोटिस राज्य शासन वापस ले, वरना हम इसे रद्द कर देंगे।

तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी सरकार ने आरोपियों के संपत्ति कुर्क करने के लिए कार्रवाई करने के लिए एक शिकायतकर्ता निर्णायक और अभियोजक की तरह काम किया है। नतीजतन सरकार ये कार्रवाई वापस ले या हम इस अदालत की ओर से निर्धारित कानून का उल्लघंन करने केलिए इसे रद्द कर देंगे। 

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