सरकार का बड़ा ऐलान: 156 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीज़ा बहाल, अब मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा

E Visa Restored: केंद्र सरकार ने 156 देशों के नागरिकों को जारी सभी वैध पांच वर्षीय ई-वीजा और सभी देशों के नागरिकों को नियमित कागजी वीजा बहाल कर दिए हैं।

Written By :  Dr. Neelam Mahendra
Published By :  Divyanshu Rao
Update:2022-03-16 21:46 IST
वीजा की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - सोशल मीडिया)

E Visa Restored:  कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद ठप पड़े पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाये हैं जिसके तहत पहले सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का नियमित संचालन करने का ऐलान किया गया और अब केंद्र सरकार ने 156 देशों के नागरिकों को जारी सभी वैध पांच वर्षीय ई-वीजा और सभी देशों के नागरिकों को नियमित कागजी वीजा बहाल कर दिए हैं।

यानी अब विदेशी पर्यटकों को वीजा जारी किया जाना शुरू हो जाएगा। इससे देश में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी उद्योग को बूस्ट मिलेगा। बता दें कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च 2020 में सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर रोक लगाने के साथ ही जारी किए गए पांच वर्षीय ई-पर्यटक वीजा, कागजी वीजा और लंबी अवधि के वीजा को सस्पेंड कर दिया था।

अमेरिका और जापान के नागरिक

नए आदेश के तहत अमेरिका और जापान के नागरिकों के लिए लंबी अवधि यानी 10 वर्ष का नियमित पर्यटक वीजा भी बहाल कर दिया गया है। दोनों देशों के नागरिकों को ताजा लंबी अवधि (10 वर्ष) का पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा। अब सभी विदेशी नागरिक केवल सूचीबद्ध समुद्री मार्ग आगमन चेक पोस्ट या फिर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के माध्यम से संचालित उड़ानों के जरिए ही भारत में प्रवेश कर सकेंगे। इनमें वंदे भारत मिशन और एयर बबल योजना के तहत या नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमति प्राप्त उड़ानें भी शामिल हैं। किसी भी विदेशी पर्यटक को जमीनी सीमा या नदी मार्ग से प्रवेश नहीं मिलेगा। उड़ानों का नियमित संचालन शुरू होने के बाद दो देशों के बीच शर्तों के आधार पर चल रही एयर बबल व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी।

वीजा की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:सोशल मीडिया)

सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीजा नियमावली, 2019 तैयार की थी जिसमें 156 देशों के नागरिकों को पांच वर्षीय ई-वीजा, कागजी वीजा तथा अमेरिका और जापान के नागरिकों को लंबी अवधि वीजा देने का निर्णय किया था। इसमें विदेशी नागरिकों को इस अवधि में कितनी बार भी भारत आने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, वह एक साल में अधिकतम 180 दिन या एक बार में अधिकतम 90 दिन ही रुक सकते हैं।

नए निर्देश अफगानिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होंगे और वह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग निर्देशों के तहत ही आवागमन कर सकेंगे। तालिबान के कब्जे के बाद वहां के नागरिकों को विशेष सुविधा दी गई थी।

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