दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, Twitter पर कार्यवाही कर सकता है केंद्र

नए आईटी नियमों में बदलाव को लेकर ट्विवर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है।

Newstrack :  Network
Published By :  Priya Panwar
Update:2021-07-08 17:18 IST
दिल्ली हाईकोर्ट की फोटो, क्रेडिट : सोशल मीडिया 

नई दिल्ली. नए आईटी नियमों में बदलाव को लेकर ट्विवर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकती है, हाइकोर्ट के इस फैसले से ट्विवर की मुश्किलें और बढ़ गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी 

दिल्ली हाईकोर्ट की फोटो, क्रेडिट : सोशल मीडिया 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि ट्विटर का अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है, ऐसे में अगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म की ओर से नियम तोड़े जाते है तो केंद्र कार्यवाही करने में स्वतंत्र होगा।

प्रतिकात्मक तस्वीर, केडिट : सोशल मीडिया

वहीं ट्विटर ने अपनी दलील देते हुए कहा कि अंतरिम अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन स्थाई के लिए कुछ वक्त दिया जाए। इस पर कोर्ट ने ट्विटर से सवाल पूछा कि अभी भी ट्विटर की ओर से केवल तीन अंतरिम अधिकारी की नियुक्त क्यों की गई है ? 

प्रतिकात्मक तस्वीर, केडिट : सोशल मीडिया


 


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