मोदी सरकार आज OBC समुदाय को देगी बड़ा तोहफा, लोकसभा में लाएगी आरक्षण से जुड़ा बिल
आज लोकसभा (Loksabha) में एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाना है। लोकसभा में ओबीसी समुदाय से संबंधित सूची तैयार करने के लिए राज्यों को अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा।
नई दिल्ली: देश की मोदी सरकार द्वारा आज लोकसभा (Loksabha) में एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाना है। लोकसभा में ओबीसी समुदाय से संबंधित सूची तैयार करने के लिए राज्यों को अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा। इस बिल पर हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगाई थी।
लोकसभा ने पेश किए जाने वाला ये बिल 127वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा अनुच्छेद 342 A (3) लागू किया जाएगा। इसके चलते राज्य सरकारों को ये अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपने मुताबिक ओबीसी समुदाय की सूची तैयार कर सकें। इस संशोधित बिल के पारित होने के बाद राज्यों को फिर केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा।
संविधान संशोधन बिल पर मुहर
अभी हाल ही में पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस संविधान संशोधन बिल पर मुहर लगाई थी। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद इसे कानून का रूप दिया जाएगा।
बता दें, केंद्र सरकार में संविधान संशोधन बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में एक टिप्पणी की थी। टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल केंद्र को ये अधिकार है कि वह ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सके।
लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की गई थी। तो अब इन हालातों में केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानूनी रूप देना चाहती है। ऐसे में अगर संसद में संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26) सी के संशोधन पर मुहर लग जाती है तो इसके बाद राज्यों के पास ओबीसी सूची में अपने मुताबिक जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा।
इसमें महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकता है। बता दें, काफी लंबे समय से ये जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं। जिस पर आज बड़ा फैसला आ सकता है।