कोरोना का कहर: एक क्लिक में जानें किन शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लागू की हैं

Update:2021-04-07 23:10 IST
फोटो: सोशल मीडिया


नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर भयानक रूप धारण कर लिया है। कोरोना के आंकड़े रोज नए-नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए अलग-अलग एहतिहात के तौर कई सख्त कदम उठा रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लागू की हैं। दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है।
गुजरात सरकार ने भी 30 अप्रैल तक बीस बड़े शहरों में शाम आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। पंजाब सरकार ने भी 30 अप्रैल तक के लिए राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया है।
दिल्ली
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में अब रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक बेवजह घर से निकलने पर रोक रहेगी। 30 अप्रैल तक यह आदेश लागू रहेगा। आटो-टैक्सी आदि सार्वजनिक वाहनों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। इन वाहनों में उन्हीं लोगों को बैठाया जा सकेगा, जिन्हें नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है। नाइट क‌र्फ्यू का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में कोरोन सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम होगा, निजी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए गए हैं। अंतिम संस्कार में 20 और विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमित दी गई है। स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे, सब्जी मंडियां खुली रहेंगी।


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पंजाब

पंजाब में अमरिंदर सरकार ने 30 अप्रैल तक के रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया है। सरकार ने राज्य में राजनीतिक सभाओं पर भी रोक लगा दी है। इस दौरान रेस्टोरेंट और होटलों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। लेकिन खाना पैक कराने की सुविधा जारी रहेगी। राज्य में अगले आदेश तक स्कूल-कॉलेज भी बंद हैं।

गुजरात

गुजरात सरकार ने 30 अप्रैल तक गुजरात के बीस बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया है। यह शाम 8 बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर, आनंद, नाडियाड, मेहसाणा, मोरबी, पाटन, गोधरा, दाहोद, भुज, गांधीधाम, भरुच, सुरेंद्रनगर और अमरेली में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान इन शहरों में शादियों में कुल 100 लोग शामिल हो पाएंगे।

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क के अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। राज्य के 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है इस पर आखिरी फैसला जिलाधिकारी लेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करने का निर्देश दिया गया है। कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में कोविड19 संक्रमण पर नियंत्रण हेतु 15 अप्रैल 2021 तक चिकित्सा, नर्सिंग एवम् पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी प्रबंधधीन विद्यालय, महाविद्यालय एवम् शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही गुरुवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।

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 छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में मंगलवार से नौ दिनों के लॉकडाउन लगाया है, तो रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और इस सभी सीमाएं सील रहेंगी। दवा की दुकानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर की सभी दुकानों को बंद करने का निर्दश दिया गया है। पुलिस ने लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की अपील की है।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो गया है। प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन लाग किया है। छिंदवाड़ा में सात दिन और शाजापुर दो दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता हूं। लॉकडाउन से काम धंधा ठप हो जाता है। इसलिए सभी लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।

बिहार
बिहार सरकार ने सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी है। शादी-ब्याह में अधिकतम 250 और श्राद्ध में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है।
हिमाचल
हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि विवाह व अन्य आयोजनों में इनडोर यानी हॉल, होटल में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। खुले में आयोजन पर अधिकतम 200 लोगों को इजाजत होगी। अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकते हैं।


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