दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की नहीं हुई रिहाई, 23 मार्च को अगली सुनवाई
Delhi Violence Case: उमर खालिद मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट 23 मार्च को सुनवाई करेगा।
Delhi Violence Case: दिल्ली हिंसा के आरोपी और पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोपों के तहत जारी सुनवाई में आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिहाई के आदेश सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख सुनिश्चित कर दी है। आपको बता दें कि उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली हिंसा भड़काने के चलते UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।
सुनवाई की अगली तारीख 23 मार्च
उमर खालिद मामले को लेकर यह दूसरी बार है जब न्यायलय ने उनकी रिहाई पर अपना फैसला नहीं सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आज अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले में सुनवाई की अगली तारीख 23 मार्च शाम बजे सुनिश्चित की है। सोमवार 21 मार्च को उमर खालिद की रिहाई से सम्बंधित मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा लिखित में जानकारी देने के बाद न्यायालय ने मामला सुरक्षित रख लिया।
दिल्ली पुलिस पर गलत केस दायर करने का आरोप
मामले में उमर खालिद के वकील त्रिदिप पेस ने दिल्ली पुलिस पर गलत केस दायर करने का आरोप लगाया है तथा साथ ही त्रिदिप पेस का कहना है कि दिल्ली पुलिस द्वारा उमर खालिद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी 59/2020 मनगढ़ंत और मात्र संचार चैनलों द्वारा चलाए गए एक वीडियो क्लिप पर आधारित है, जिसमें उमर खालिद के बयान को पूरा ना दिखाकर उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। समाचार चैनल पर दिखाया गया यह वीडियो उमर खालिद के अमरावती में दिए गए एक भाषण के दौरान का है।
भाषण और बयानों के सहारे हिंसा भड़काने का आरोप
इसी के साथ उमर खालिद के वकील ने यह भी कहा कि मात्र समाचार चैनल द्वारा चलाए गए वीडियो के आधार पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में भाषण और बयानों के सहारे हिंसा भड़काने, आपसी सौहार्द बिगाड़ने के साथ दिल्ली हिंसा भड़काने में मुख्य आरोपी के तौर पर चिन्हित किया है।