जाम की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी: अब ड्राई-डे साल में सिर्फ 3 दिन, सरकार ने बदला नियम
Dry Day In Delhi: दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत नया नियम लागू किया है। जिसके चलते ड्राई-डे की संख्या घटा दी गई है।
Dry Day In Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जाम की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत नया नियम लागू किया है। जिसके चलते ड्राई-डे (Dry Day) की संख्या घटा दी गई है। यहां पहले नियम के अनुसार, साल में 21 दिन ड्राई-डे होते थे। पर अब दिल्ली में केवल 3 दिन ही ड्राई-डे रहेगा। ऐसे में अब नया नियम लागू कर दिया गया है।
अब ड्राई-डे इस दिन
ड्राई-डे के तहत लागू किए गए नए नियम के अनुसार, सरकार के आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त शराब और अफीम की दुकानें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी।
होटल-दुकानों पर ये नियम लागू
ऐसे में अब दिल्ली आबकारी नियम 2010 (52) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्ष 2022 में 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को शराब की बिक्री की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही इस बारे में आबकारी विभाग ने कहा कि ड्राई-डे के दौरान एल-15 लाइसेंस वाले होटल संचालक अपने कमरों में मेहमानों को शराब परोस सकेंगे। लेकिन इस आदेश में ये भी कहा गया है कि सरकार इन तीन ड्राई-डे के अलावा साल में किसी भी दिन को समय-समय पर 'ड्राई-डे ' घोषित कर सकती है। जोकि तत्काल कभी भी हो सकता है।
दिल्ली में सरकार के इस फैसले का होटल संचालकों ने स्वागत किया है। ऐसे में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कबीर सूरी ने कहा कि हम इस कदम का स्वागत करते हैं। क्योंकि इससे कस्टमर और व्यापारियों दोनों को फायदा होगा। यह हमें उस नुकसान से बचाएगा, जो पहले ड्राई-डे के कारण होता था।
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